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उत्तर प्रदेश में अब जमीन, मकान या किसी भी तरह की अचल संपत्ति खरीदने के लिए PAN कार्ड देना अनिवार्य कर दिया है. रजिस्ट्री विभाग ने इसे लेकर नया आदेश जारी किया है. इसके तहत अब प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त के वक्त रजिस्ट्री प्रक्रिया में PAN नंबर दर्ज करना और उसका सत्यापन अहम होगा. सरकार की ओर से जारी निर्देश सभी जिलों के रजिस्ट्री कार्यालयों को भेजे हैं. अधिकारियों से कहा गया है कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री से जुड़े ऑनलाइन एप्लिकेशन में खरीदार और विक्रेता दोनों का PAN नंबर दर्ज होना जरूरी है. बिना PAN की जानकारी के रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाया जाएगा.
PAN नंबर का ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो सकेगा
सरकार ने यह फैसला संदिग्ध लेनदेन और बेनामी संपत्ति की खरीद पर रोक लगाने को लेकर लिया गया है. भारत-नेपाल सीमा से जुड़े इलाकों में विदेशी फंडिंग से जमीन खरीदने और गलत तरह से इनवेस्ट के मामलों पर रोक लगाई गई है. PAN अनिवार्य होने से हर लेनदेन का रिकॉर्ड सही तरह से ट्रैक हो सकेगा. रिपोर्ट में जानकारी दी गई कि रजिस्ट्री विभाग ने अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम में बदलाव किया. इस तरह से PAN नंबर का ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो सकेगा.
प्रॉपर्टी खरीद-फरोख्त की प्रक्रिया में पारदर्शिता
इससे फर्जी दस्तावेजों और गलत पहचान के आधार पर होने वाली रजिस्ट्री पर रोक लगाई जा सकेगी. साथ ही टैक्स से जुड़े मामलों में भी जानकारी जानकारी मिलान करना आसान हो सकेगा. सभी रजिस्ट्री कार्यालयों को भेजे दिशा-निर्देश पर विशेषज्ञों का कहना है कि नए नियम से प्रॉपर्टी खरीद-फरोख्त की प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता आएगी. अवैध निवेश के मामलों पर कंट्रोल होगा. यह नियम पूरे प्रदेश में शुरू होगा. सभी रजिस्ट्री कार्यालयों को इसे लेकर सख्ती से पालन करना होगा. अब अगर कोई शख्स यूपी में जमीन या मकान की खरीद करना चाहता है तो उसे रजिस्ट्री के वक्त अपने PAN कार्ड का विवरण देना अनिवार्य होगा. इसके बिना रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी.
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