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faile photo( Photo Credit : News Nation)
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिकरू कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे को राहत देने से इनकार कर दिया है.. कोर्ट ने दूसरे व्यक्ति के सिम कार्ड का इस्तेमाल कर कपट व धोखाधड़ी के आरोप में दाखिल चार्जशीट, मजिस्ट्रेट के संज्ञान लेने के आदेश व मुकदमे की कार्यवाही पर हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी.. यह आदेश न्यायमूर्ति शमीम अहमद ने ऋचा दुबे के अधिवक्ता प्रभाशंकर मिश्र व राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल को सुनकर दिया है..याची के खिलाफ एसआईटी रिपोर्ट पर कानपुर नगर के चौबेपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है.. पुलिस की चार्जशीट दाखिल होने के बाद रमाबाई नगर (कानपुर देहात) की विशेष अदालत में आपराधिक केस चल रहा है..मजिस्ट्रेट ने पुलिस की चार्जशीट को संज्ञान में लेकर समन जारी किया है..
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गौरतलब है कि तीन जुलाई 2020 को बिकरू गांव में शूट आउट में आठ पुलिस अफसरों की मौत हो गई थी.. घटना से डरकर नौकर सीतापुर भाग गया और अपना मोबाइल छोड़ गया है.. पुलिस ने तथ्यों पर विचार किए बगैर मैकैनिकल तरीके से चार्जशीट दाखिल की है.. कोर्ट ने भी संज्ञान लेकर समन जारी किया है..19 नवंबर 2020 को याची के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है.. अनापत्ति लिए बगैर सिम याची के नाम कर लिया गया है, जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन का खुला उल्लंघन है.. याची 2017 से ही महेश का मोबाइल का इस्तेमाल कर रही है.. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुकदमे की कार्यवाही पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और याचिका खारिज कर दी.
कोर्ट में याचिका खारिज होने से एक बार फिर ऋचा दूबे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है.. हालाकि खबरों के मुताबिक ऋचा दूबे ने फिर से अपील करने के लिए कहा है..
HIGHLIGHTS
- बिकरु कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे की पत्नी है ऋचा दुबे
- यह आदेश न्यायमूर्ति शमीम अहमद ने ऋचा दूबे की याचिका पर दिया
- अधिवक्ता प्रभाशंकर मिश्र व राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने की बहस
Source : Manvendra Singh