15 साल पुराने केस में आजम खान के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी 

आजम खान को 30 अप्रैल को हाजिर होने के लिए कहा गया है. यह वारंट हुसैनी वाले मोहल्ले में 2 अप्रैल 2007 को आयोजित एक जनसभा में उत्तेजक व आपत्तिजनक बातें कहने के आरोप में जारी किया गया है.  

आजम खान को 30 अप्रैल को हाजिर होने के लिए कहा गया है. यह वारंट हुसैनी वाले मोहल्ले में 2 अप्रैल 2007 को आयोजित एक जनसभा में उत्तेजक व आपत्तिजनक बातें कहने के आरोप में जारी किया गया है.  

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Pradeep Singh
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Azam khan

आजम खान, सपा विधायक( Photo Credit : News Nation)

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं विधायक आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. आजम खान अभी जेल में बंद हैं लेकिन फिरोजाबाद के अपर मुख्य न्यायाधीश मैजिस्ट्रेट ने समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी किया है. आजम खान को 30 अप्रैल को हाजिर होने के लिए कहा गया है. यह वारंट हुसैनी वाले मोहल्ले में 2 अप्रैल 2007 को आयोजित एक जनसभा में उत्तेजक व आपत्तिजनक बातें कहने के आरोप में जारी किया गया है.   

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आजम खान के बयानों की सीडी को जिले के अधिकारियों ने देखा जिसके बाद रिटर्निंग अफसर की ओर से 4 अप्रैल 2007 को रसूलपुर थाने में मुकदमा अपराध संख्या 52/ 07 दर्ज कराया था, जिसमें धारा 144 का उल्लंघन, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन तथा आईपीसी की धारा 188 का उल्लंघन माना गया था.

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इस मुकदमे में आजम खान ने गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट से स्टे आर्डर लिया था लेकिन मामला अपर मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट अमरीश त्रिपाठी के न्यायालय में भी चल रहा था. हाईकोर्ट के स्थगन की तारीख निकल जाने के बाद भी आजम खान के एडवोकेट की ओर से कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था इसलिए आजम खान के खिलाफ गिरफ्तारी के वॉरंट जारी कर दिए हैं.

Rampur samajvadi party Non-bailable warrant issued Azam Khan in 15 year old case
      
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