दिल्ली-यूपी बॉर्डर खुलने की तस्वीर साफ नहीं, नोएडा डीएम का निर्देश- अभी और करना होगा इंतजार

देशव्यापी लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई को खत्म हो गया. 18 मई ले लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो गया. अब कयास लगाए जा रहे हैं कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन 4.0 का स्वरूप कैसा होगा.

author-image
Sushil Kumar
New Update
delhi

प्रतीकात्मक फोटो( Photo Credit : फाइल फोटो)

देशव्यापी लॉकडाउन (Lockdown) का तीसरा चरण 17 मई को खत्म हो गया. 18 मई ले लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो गया. अब कयास लगाए जा रहे हैं कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन 4.0 का स्वरूप कैसा होगा. हालांकि इसकी तस्वीर साफ नजर आ रही है. योगी सरकार ने छूट और पाबंदियों की नई फेहरिस्त कल रात जारी कर दी. हालांकि, दिल्ली-यूपी बॉर्डर (Delhi UP Border) को लेकर संशय बरकरार है. दरअसल, 17 मई तक सड़क पर निकलने और सफर को लेकर कई पाबंदियां लागू थी. पड़ोसी राज्यों के बॉर्डर भी सील किए गए थे, लेकिन नई गाइडलाइन में इसमें रियायत दी गई है. गाइडलाइन के मुताबिक, नोएडा और गाजियाबाद के एनसीआर क्षेत्र में दिल्ली से आने वाले हॉटस्पाट एरिया के अंदर के व्यक्तियों को छोड़कर शेष पर प्रतिबंध नहीं रहेगा.

Advertisment

यह भी पढ़ें- उत्तर प्रदेश में कोरोना के 118 नए मरीज, कुल संख्या 4605, अब तक 118 मौतें

उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइंस जारी कर दी

हालांकि, नोएडा डीएम ने लोगों से फिलहाल दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखने की अपील की है. बॉर्डर खोलने के बारे में नोएडा प्रशासन सरकार से फिर से बातचीत करने के बाद ही फैसला लेगा. उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइंस जारी कर दी है. राज्य में रेस्टोरेंट्स को होम डिलीवरी को अनुमति मिली है. बाजार भी खुलेंगे, लेकिन अलग-अलग दिन का रोस्टर बनाकर दुकानें खोली जाएंगी. मिठाई की दुकानें भी खोली जा सकेंगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग से मिठाई की बिक्री होगी. वहीं, मिठाई की दुकान में बैठकर खाने की अनुमति नही होगी. शादी के लिए बारात घर भी खुलेंगे, लेकिन पूर्व अनुमति के साथ अधिकतम 20 व्यक्ति ही विवाह समारोह में शामिल होंगे.

यह भी पढ़ें- अम्फान के खतरे से निपटने के लिए कई इलाकों में तैनात की गईं टीमें

कंटेंटमेंट जोन से बाहर स्ट्रीट वेंडर सोशल डिस्टेंसिंग से दुकान खोल सकेंगे

योगी सरकार ने लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा कि कंटेंटमेंट जोन से बाहर स्ट्रीट वेंडर सोशल डिस्टेंसिंग से दुकान खोल सकेंगे. प्रदेश में फोर व्हीलर में ड्राइवर समेत 2 व्यक्तियों को चलने की अनुमति है. साथ में दो बच्चों को भी जा सकेंगे. टू व्हीलर पर एक व्यक्ति को अनुमति है. साथ में महिला होने पर दो लोग बाइक से चल सकेंगे. प्रिंटिंग प्रेस और ड्राई क्लीनर दुकानें भी अब खुलेंगी. वहीं, नोएडा और गाजियाबाद में दिल्ली से आने की अनुमति मिली है.

यह भी पढ़ें- नेपाल की नई चाल, नए राजनीतिक नक्शे में होगा ये बड़ा बदलाव

सोशल डिस्टेंस एवं समस्त प्रकार के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए

लॉकडाउन 4.0 के अनुसार, समस्त बाजार को इस प्रकार खोला जाएगा कि प्रत्येक दिन अलग-अलग बाजार खुले. सोशल डिस्टेंस एवं समस्त प्रकार के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए. इस संबंध में जिला प्रशासन स्थानीय व्यापार मंडल के साथ संवाद स्थापित कर व्यवस्था बनाने हेतु जनपद स्तर पर आदेश जारी किए जाएंगे. शहरी क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी और ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक मंडी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लगाने की अनुमति होगी.

Delhi UP Uttar Pradesh Border Noida
      
Advertisment