UP में योगी सरकार के इस बदलाव से किसानों, श्रमिकों और आम जनता को मिली बड़ी राहत, पारदर्शी शासन पर जोर

UP News: 'ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक-2025' पारित किया गया है, जिसके तहत अब गांवों में मकान बनाने के लिए हाउस लोन लेना आसान होगा. इससे ग्रामीण विकास को नई दिशा मिलेगी.

UP News: 'ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक-2025' पारित किया गया है, जिसके तहत अब गांवों में मकान बनाने के लिए हाउस लोन लेना आसान होगा. इससे ग्रामीण विकास को नई दिशा मिलेगी.

author-image
Yashodhan.Sharma
New Update
cm yogi changed rule

cm yogi adityanath Photograph: (File photo)

UP News: योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल में कई अहम बदलाव किए हैं, जिनका सीधा लाभ आम जनता को मिला है. सरकार ने किसानों, श्रमिकों, युवाओं और शहरी-ग्रामीण नागरिकों के लिए नए नियम लागू किए हैं, जिससे व्यवस्था अधिक पारदर्शी और सरल बनी है.

Advertisment

सबसे पहले, श्रमिकों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की बेटियों की शादी के लिए एक लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है. इसमें सामान्य विवाह पर ₹65,000, अंतर्जातीय विवाह पर ₹75,000, सामूहिक विवाह पर ₹85,000 और अतिरिक्त ₹15,000 आयोजन के लिए दिए जाएंगे.

किसानों को दोहरी राहत

किसानों को भी दोहरी राहत दी गई है. सरकार ने नॉन-हाइब्रिड धान पर 1% रिकवरी छूट दी है, जिससे 15 लाख किसानों को फायदा होगा. वहीं गन्ने के दाम में ₹30 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी करते हुए अगैती प्रजाति का मूल्य ₹400 और सामान्य का ₹390 प्रति क्विंटल कर दिया गया है.

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 'ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक-2025' पारित किया गया है, जिसके तहत अब गांवों में मकान बनाने के लिए हाउस लोन लेना आसान होगा. इससे ग्रामीण विकास को नई दिशा मिलेगी.

सीधी नियुक्ति नियम किया लागू

भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए “सीधी नियुक्ति (स्क्रीनिंग परीक्षा) नियम, 2025” लागू किया गया है, जिससे भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी. वहीं, जातिगत राजनीति पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने एफआईआर या गिरफ्तारी मेमो में जाति लिखने पर प्रतिबंध लगाया है.

शहरी निवासियों को भी राहत दी गई है. अब 100 वर्गमीटर तक के आवासीय प्लॉट पर दुकान या दफ्तर बनाया जा सकता है और छोटे प्लॉट के लिए नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं होगी.

लागू की गई एकीकृत बिल प्रणाली

संविदा कर्मियों के लिए 'उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड' बनाया गया है, जो पारदर्शी प्रक्रिया से भर्ती करेगा. इन कर्मियों को 16–20 हजार रुपये मासिक मानदेय मिलेगा. इसके अलावा शादी पंजीकरण अब वर-वधू या उनके माता-पिता के निवास स्थान पर होगा. छह नगर निगमों में गृह कर, जल कर और सीवर के लिए एकीकृत बिल प्रणाली लागू की गई है.

आबकारी नीति 2025–26 में भी बड़े बदलाव किए गए हैं. अब शराब की दुकानों के लाइसेंस ई-लॉटरी से मिलेंगे, एक व्यक्ति को अधिकतम दो दुकानें दी जाएंगी और अब 60 व 90 मिलीलीटर पैक भी उपलब्ध होंगे. इन सुधारों से प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था अधिक सरल, पारदर्शी और जनहितकारी बनी है.

यह भी पढ़ें: UP: जौनपुर बना सीएम योगी की इस योजना में नंबर-1 जिला, प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भरता की मिल रही नई दिशा

CM Yogi Adityanath
Advertisment