UP Electricity Bills: उत्तर प्रदेश में अगस्त महीने से बिजली उपभोक्ताओं को हल्का झटका झेलना पड़ सकता है. प्रदेश में बिजली बिल में ईंधन अधिभार शुल्क (एफएसी) के रूप में 0.24 प्रतिशत की वृद्धि की गई है. यह अधिभार मई 2025 के लिए निर्धारित है,जिसकी वसूली अगस्त में की जाएगी. हालांकि, जुलाई में यह अधिभार 1.97 प्रतिशत रहा था, जिससे तुलना करें तो यह वृद्धि काफी कम है.
इस संशोधित अधिभार से प्रदेशभर के उपभोक्ताओं से कुल 22.63 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वसूली होगी. उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देश पर हर महीने ईंधन अधिभार शुल्क लिया जाता है.
बिजली कंपनियों पर है बकाया
उधर, बिजली कंपनियों पर उपभोक्ताओं का करीब 33,122 करोड़ रुपये बकाया है. परिषद का कहना है कि यदि कंपनियां इस अधिभार को उपभोक्ताओं से वसूले गए बकाए से समायोजित करें, तो आम जनता पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा.
ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को दी सख्त चेतावनी
बुधवार को ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने पॉवर कॉर्पोरेशन और डिस्कॉम के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की. उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि अब जिम्मेदारियों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. मंत्री ने कहा कि अब मौखिक नहीं बल्कि लिखित आदेश दिए जाएंगे और इनका सख्ती से पालन कराया जाएगा.
उन्होंने कुछ गंभीर मामलों पर अधिकारियों का ध्यान दिलाया जैसे कि बकाया होने पर बिना नोटिस के कनेक्शन काटना, पूरे फीडर की बिजली काट देना, ट्रांसफार्मर जलने के बाद उसकी मरम्मत में देरी, और गलत बिलिंग. उन्होंने ट्रांसफार्मर की समय पर मरम्मत, ओवरलोड फीडर का उच्चीकरण, बिजली चोरी रोकने के लिए वैकल्पिक उपाय अपनाने जैसे निर्देश भी दिए.
छंटनी और नियुक्तियों की भी होगी समीक्षा
मंत्री ने मेंटेनेंस कार्य को रोस्टिंग समय में करने और पूर्व सूचना देने के निर्देश दिए. इसके अलावा, संविदाकर्मियों की छंटनी और उनकी जगह अकुशल कर्मचारियों की नियुक्ति की भी समीक्षा के आदेश दिए. 1912 टोल फ्री नंबर की सेवा सुधारने और तीन शिफ्ट में शिकायतों के समाधान हेतु निदेशक स्तर के अधिकारियों की ड्यूटी तय करने के निर्देश दिए गए हैं. विजिलेंस को भी संगठित बिजली चोरी के मामलों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने को कहा गया है.
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