UP News: यूपी के किसानों को कैसे मिलेगा PM Kusum Yojana का लाभ, यहां जानें

UP News: वर्ष 2025-26 के लिए आवेदन 26 नवंबर दोपहर 3 बजे से शुरू होकर 15 दिसंबर तक ऑनलाइन लिए जाएंगे. कृषि विभाग ने इसे किसानों के लिए बड़ा अवसर बताया है.

UP News: वर्ष 2025-26 के लिए आवेदन 26 नवंबर दोपहर 3 बजे से शुरू होकर 15 दिसंबर तक ऑनलाइन लिए जाएंगे. कृषि विभाग ने इसे किसानों के लिए बड़ा अवसर बताया है.

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Yashodhan Sharma
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PM Kusum Yojana

PM Kusum Yojana Photograph: (NN)

PM Kusum Yojana: प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पम्प मुहैया कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. वर्ष 2025-26 के लिए आवेदन 26 नवंबर दोपहर 3 बजे से शुरू होकर 15 दिसंबर तक ऑनलाइन लिए जाएंगे. कृषि विभाग ने इसे किसानों के लिए बड़ा अवसर बताया है. चयन की प्रक्रिया ई-लाटरी के जरिये पूरी होगी.

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अलग-अलग क्षमता के सोलर पम्प उपलब्ध

इस साल जिले को कुल 904 सोलर पम्पों का लक्ष्य मिला है. इनमें 2 अश्वशक्ति (डीसी/एसी सरफेस व सबमर्सिबल), 3 अश्वशक्ति (डीसी/एसी सबमर्सिबल), 5, 7.5 और 10 अश्वशक्ति एसी सबमर्सिबल पम्प शामिल हैं. हर श्रेणी के पम्प की कीमत, अनुदान और किसान द्वारा जमा की जाने वाली राशि पहले से तय है. केंद्र और राज्य सरकार मिलकर सब्सिडी देती हैं, जबकि किसानों को 5000 रुपये टोकन मनी जमा करनी होगी.

आवेदन कौन कर सकता है?

योजना का लाभ केवल वही किसान ले पाएंगे जो कृषि विभाग की वेबसाइट पर पंजीकृत हैं. आवेदन हेतु विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध लिंक से ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी. ई-लाटरी में चयनित किसानों को निर्धारित समय में अपना शेष अंश जमा करना अनिवार्य होगा, वरना बुकिंग रद्द हो जाएगी और टोकन राशि जब्त कर ली जाएगी.

बोरिंग को लेकर स्पष्ट नियम

सोलर पम्प लगाने के लिए किसान की अपनी बोरिंग होना जरूरी है. क्षमता के अनुसार बोरिंग का आकार तय है—

  1. 2 अश्वशक्ति: 4 इंच
  2. 3 व 5 अश्वशक्ति: 6 इंच
  3. 7.5 व 10 अश्वशक्ति: 8 इंच

सत्यापन में बोरिंग मानक पर खरी न उतरने पर आवेदन रद्द कर टोकन मनी जब्त कर ली जाएगी.

डीजल पम्प को भी सोलर में बदलने का मौका

बिजली रहित इलाकों में उपयोग हो रहे डीजल पम्प को सोलर पम्प में बदला जा सकता है. हालांकि जिस बोरिंग पर सोलर पम्प लगेगा, वहां भविष्य में बिजली कनेक्शन नहीं मिलेगा. दोहित और अतिदोहित क्षेत्रों में नए सोलर पम्प की अनुमति नहीं है, लेकिन सूक्ष्म सिंचाई तकनीक अपनाने वाले किसान डीजल पम्प को सोलर में परिवर्तित कर सकते हैं.

ऋण पर ब्याज में छूट

यदि किसान बैंक से ऋण लेकर सोलर पम्प का अपना अंश जमा करता है, तो कृषि अवस्थापना निधि के तहत केंद्र व राज्य सरकार मिलकर कुल 6% तक की ब्याज छूट देगी. अधिकारियों ने किसानों से समय पर आवेदन करने और सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखने की अपील की है ताकि वे योजना का लाभ आसानी से ले सकें.

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