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इलाहाबाद HC में ज्ञानवापी मामले की सुनवाई, हिंदू पक्ष दाखिल करेगा काउंटर एफिडेविट

ज्ञानवापी विवाद से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई आज हो रही है. जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच में दोपहर दो बजे से सुनवाई हो रही है. इस मामले में हिंदू पक्ष की ओर से हाईकोर्ट में काउंटर एफीडेविट दाखिल किया जाएगा. बता दें कि पिछली सुनवाई

Updated on: 30 Aug 2022, 02:01 PM

highlights

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई आज
  • एफिडेविट दाखिल करेगा हिंदू पक्ष
  • वाराणसी कोर्ट में सुनवाई को लेकर भी होगा फैसला

प्रयागराज:

ज्ञानवापी विवाद से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई आज हो रही है. जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच में दोपहर दो बजे से सुनवाई हो रही है. इस मामले में हिंदू पक्ष की ओर से हाईकोर्ट में काउंटर एफीडेविट दाखिल किया जाएगा. बता दें कि पिछली सुनवाई पर यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ की ओर से सप्लीमेंट्री एफिडेविट दाखिल किया गया था. वक्फ बोर्ड की ओर से 26 फरवरी 1944 को सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन पेश किया गया था. जिसमें कहा गया है कि नोटिफिकेशन में ज्ञानवापी को वक्फ की संपत्ति घोषित की गई है. मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की ओर से बहस पूरी हो चुकी है.

नोटिफिकेशन को लेकर होगी बहस

हालांकि हिंदू पक्ष के अधिवक्ता ने इस नोटिफिकेशन को नकार दिया था. दरअसल, मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने 31 साल पहले वाराणसी जिला कोर्ट में दाखिल मुकदमे की पोषणीयता पर सवाल उठाये हैं. यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की दलील है कि विवादित स्थल सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है. पक्षकारों की बहस खत्म होने के बाद यूपी सरकार को भी अपनी बात रखने का मौका मिलेगा. 

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हाई कोर्ट ने लगाई है सर्वेक्षण पर रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट को मुख्य रूप से यही तय करना है कि वाराणसी की अदालत में 31 साल पहले 1991 में दाखिल मुकदमे की सुनवाई हो सकती है या नहीं. इसके अलावा एएसआई से खुदाई कराकर सर्वेक्षण कराए जाने समेत कई अन्य मुद्दों पर भी बहस होनी है. बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 31 अगस्त तक एएसआई के सर्वे पर रोक लगा रखी है.