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Warning: यूपी वालों सावधान, अब भरना होगा भारी चालान

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोडेड स्टीकर को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं.

Updated on: 30 Jan 2021, 12:44 PM

लखनऊ:

राजधानी दिल्‍ली में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (High Security Registration Plates-HSRP) और कलर कोडेड स्टीकर (Colour Coded Fuel Stickers) अनिवार्य कर दिए गए हैं. दिल्ली के बाद देश के अन्य राज्यों में अब इसे अनिवार्य करने की तैयारियां चल रही हैं. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोडेड स्टीकर को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं. आदेशों के मुताबिक प्रदेश में सबसे पहले कमर्शियल गाड़ियों पर ये नियम लागू होंगे.

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उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड सभी कमर्शियल गाड़ियों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोडेड स्टीकर लगाने के लिए 15 अप्रैल तक का समय दिया गया है. 15 अप्रैल के बाद से बिना सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोडेड स्टीकर वाले कमर्शियल वाहनों के चालान काटे जाएंगे. इसके अलावा प्राइवेट गाड़ियों के लिए ये समय-सीमा जुलाई 2022 तक निर्धारित की गई है. बताते चलें कि आप कहीं भी और कभी भी HSRP बुक कर सकते हैं और इसे मिलने तक आप इसकी स्लिप दिखाकर भी चालान से बच सकते हैं.

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HSRP को लेकर यूपी सरकार द्वारा दिए गए आदेशों में प्राइवेट गाड़ियों को 15 जुलाई 2022 तक का समय दिया जाएगा. हालांकि, इसके लिए भी नियम बनाया गया है. यूपी में निजी वाहनों पर HSRP लगाने की आखिरी तारीख गाड़ी नंबर की आखिरी डिजिट तय करेगी. जिन गाड़ियों का आखिरी नंबर 0 या 1 है, उन्हें 15 जुलाई, 2021 तक HSRP लगवाना होगा. ठीक ऐसे ही जिन गाड़ियों के नंबर के अंत में 2 या 3 है, उन्हें 15 अक्टूबर, 2021 तक का समय दिया गया है.

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जिन गाड़ियों का आखिरी नंबर 4 या 5 है, उनके पास 15 जनवरी, 2022 तक का समय है. जिन गाड़ियों का आखिरी नंबर 6 या 7 है, उनके पास 15 अप्रैल, उन्हें 2022 तक का समय दिया गया है और जिन गाड़ियों के नंबर के अंत में 8 या 9 है, वे 15 जुलाई, 2022 तक HSRP लगवा सकते हैं.