उत्तर प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों की एसोसिएशन ने फीस बढ़ाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. जिस पर कोर्ट ने जवाब मांगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्यूशन फीस की अधिक वसूली की याचिका पर सरकार से जवाब मांगा है. 15 जून के बाद इस मामले में सुनवाई होगी. उपमुख्यमंत्री ने इस मामले पर कहा था कि किसी तरह की फीस बढ़ोतरी नहीं होने दी जाएगी. अगर स्कूल जबरन फीस बढ़ाएंगे तो भारी जुर्माना लगाया जाएगा.
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हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा है कि 15 जून से शुरू होने वाले सप्ताह में ही याचिका पेश की जाए. कोर्ट ने कहा है कि लॉकडाउन हटा लिया गया है और राज्य सरकार ने 7 अप्रैल 2020 के शासनादेश से लॉकडाउन अवधि में फीस न जमा करने वाले छात्रों का नाम न काटने का निर्देश जारी किया है. ऐसे में याचिका कोई बहुत जरूरी नहीं है. ये आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल तथा न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने अधिवक्ता आदर्श भूषण की जनहित याचिका पर दिया है.
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कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वे इंटरवीनर सहित विपक्षियों को पक्षकार बनाते हुए जनहित याचिका दाखिल करें. अभी पत्र याचिका पर सुनवाई हो रही थी. याचिका में स्कूल प्रबंधन पर जबरन फीस वसूली रोकने और कुछ समय के लिए वसूली टालने की मांग की गई.
Source : News Nation Bureau