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हाथरस गैंगरेप केस: CM योगी ने बनाई SIT, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा मुकदमा

उत्तर प्रदेश के हाथरस गैंगरेप केस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी का गठन कर दिया हैं. वहीं उन्होंने इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने का भी निर्देश दिया हैं.

Updated on: 30 Sep 2020, 10:46 AM

लखनऊ:

उत्तर प्रदेश के हाथरस गैंगरेप केस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी का गठन कर दिया हैं. वहीं उन्होंने इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने का भी निर्देश दिया हैं. सीएम योगी ने हाथरस की घटना के लिए दोषी व्यक्तियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने और प्रभावी पैरवी करने के स्पष्ट निर्देश दिया हैं.

मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा किये गये एक ट्वीट के मुताबिक, 'मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा हाथरस की घटना की जांच के लिये तीन सदस्यीय एसआईटी गठित की गयी है, जिसमें अध्यक्ष सचिव गृह, भगवान स्वरूप होंगे जबकि पुलिस उप महानिरीक्षक चंद्रप्रकाश व सेनानायक,पीएसी आगरा, पूनम सदस्य होंगे. एसआईटी अपनी रिपोर्ट सात दिन में पेश करेगी.'

मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा किये गये अन्य ट्वीट के मुताबिक, 'मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस की घटना में फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने और प्रभावी पैरवी करने के स्पष्ट निर्देश दिये हैं.'

बता दें कि परिजनों और गांवों वालों के भारी विरोध के बीच देर रात लगभग डेढ़ बजे मृतक युवती का शव उसके गांव बूलगढ़ी पहुंचा, जहां पुलिस प्रशासन द्वारा पहले से ही उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करके रखी गई थी. लेकिन परिजन हिंदू धर्म की रीति के अनुसार इस समय अंतिम संस्कार के लिए तैयार नहीं हुए. पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें काफी मनाने का प्रयास किया गया. लेकिन परिजन अपनी बात पर अडिग रहे.

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युवती की मां हाथ जोड़कर अधिकारियों से गुहार लगाती रही कि उसकी बेटी की सुबह के समय अंतिम संस्कार किया जाए, लेकिन अधिकारियों के सामने उसकी एक न चली और अधिकारियों द्वारा परिजनों को दरकिनार कर युवती के शव को जबरन श्मशान घाट ले जाया गया, जहां आनन-फानन में पुलिस कर्मियों द्वारा चिता सजाकर युवती के शव का दाह संस्कार कर दिया गया.

गौरतलब है कि 14 सितंबर को युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया गया था. इसके बाद आरोपियों ने उस पर जानलेवा हमला भी किया था. यह घटना चंदपा थाना क्षेत्र के बूलगढ़ी गांव में हुई. सोमवार को हालत बेहद गंभीर होने पर उसे अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. हालांकि मौत से पहले पीड़िता ने मजिस्ट्रेट को दिए अपने बयान में कहा था कि चार युवकों ने उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और विरोध करने पर उसका गला घोंटने की कोशिश की थी.

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पीड़िता ने चारों आरोपियों की पहचान संदीप, रामू, लवकुश और रवि के रूप में की थी. पुलिस अधीक्षक ने बताया था कि संदीप को घटना के दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया था. बाद में रामू और लवकुश को भी गिरफ्तार किया गया और शनिवार को चौथे आरोपी रवि को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. चारों आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप और हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया गया है.