Gyanwapi Case: इलाहाबाद HC में कल फिर होगी सुनवाई, ASI सर्वे पर फिलहाल रोक बरकरार

Gyanwapi Case : ज्ञानवापी ढांचे के एएसआई सर्वे पर फिलहाल रोक जारी रहेगी. इलाहाबाद हाई कोर्ट में गुरुवार को भी इस मामले की सुनवाई होगी.

Gyanwapi Case : ज्ञानवापी ढांचे के एएसआई सर्वे पर फिलहाल रोक जारी रहेगी. इलाहाबाद हाई कोर्ट में गुरुवार को भी इस मामले की सुनवाई होगी.

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Deepak Pandey
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Gyanwapi Case

Gyanwapi Case( Photo Credit : File Photo)

Gyanwapi Case : ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे को लेकर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से एक बड़ी खबर सामने आई है. इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) में बुधवार को इस मामले की सुनवाई हुई. फिलहाल इस केस में HC ने अभी तक अपना फैसला नहीं सुनाया है, क्योंकि ज्ञानवापी ढांचे (Gyanvapi Case) के ASI सर्वे (ASI survery) पर कल यानी गुरुवार को भी सुनवाई होगी. फिलहाल ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे पर रोक जारी रहेगी. (Gyanwapi Case)

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी ढांचे के सर्वे पर स्टे लगा दिया है. मुस्लिम पक्ष के वकील ने आज सुनवाई के दौरान कोर्ट से दो दिन का वक्त मांगा है, जिस पर हाईकोर्ट ने सिर्फ एक दिन समय दिया है. अब फिर गुरुवार को दोपहर 3.30 बजे इस मामले की सुनवाई होगी. वहीं, HC ने एएसआई से पूछा कि आपको ज्ञानवापी के सर्वे में कितना समय लगेगा, जिस पर ASI ने कहा कि ये तो नहीं कह सकते हैं कि एक्जेक्टली कितना वक्त लगेगा. (Gyanwapi Case)

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आपको बता दें कि जिला जज ने बीते दिनों एएसआई को ज्ञानवापी के सर्वे कराने का आदेश दिया था. साथ ही कोर्ट ने कहा था कि इस सर्वे की रिपोर्ट 4 अगस्त तक जिला अदालत को सौंपनी है. इसके आदेश के बाद ASI की टीम सोमवार को सर्वे करने के लिए ज्ञानवापी पहुंची थी तो मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई. इस पर SC ने दो दिन तक सर्वे पर रोक लगाकर हाईकोर्ट जाने के लिए कहा था. इसके बाद मुस्लिम पक्ष के वकील ने मंगलवार को HC में याचिका दाखिल की, जिस पर बुधवार को सुनवाई हुई. (Gyanwapi Case)

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने प्रयागराज में मीडिया से कहा कि ASI के अतिरिक्त निदेशक ने आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक हलफनामा दायर किया है जिसमें कहा गया कि सर्वेक्षण के दौरान संरचना को कोई क्षति नहीं होगी. ASI सर्वेक्षण कल तक नहीं होगा, कल अदालत इस मामले पर दोपहर 3.30 बजे फिर से सुनवाई करेगी.

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