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ज्ञानवापी में शृंगार गौरी की दैनिक पूजा पर District Court आज सुनाएगा फैसला !

देशभर में एक बार फिर मंदिर-मस्जिद विवाद का केंद्र बनकर उभरे वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर वाराणसी जिला जज आज अपना फैसला सुना सकता है. इसके फैसले के साथ ही यह साफ हो जाएगा कि ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी की दैनिक पूजा होगी या नहीं. इसके साथ ही कोर्ट इस बात पर भी फैसला सुना सकता है कि वजू खाने में कथित रूप से मिले शिवलिंग की पूजा की जाए या नहीं.

Updated on: 24 May 2022, 07:50 AM

highlights

  • सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला रख लिया था सुरक्षित
  • हिंदू पक्ष ने शृंगार गौरी और शिवलिंग पूजा की मांगी इजाजत
  • मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेज और वर्शिप एक्ट 91 का उठाया मुद्दा

लखनऊ:

देशभर में एक बार फिर मंदिर-मस्जिद विवाद का केंद्र बनकर उभरे वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) मामले पर वाराणसी जिला जज आज अपना फैसला सुना सकता है. इसके फैसले के साथ ही यह साफ हो जाएगा कि ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी (Shringar Gauri) की दैनिक पूजा होगी या नहीं. इसके साथ ही कोर्ट इस बात पर भी फैसला सुना सकता है कि हिंदू पक्ष के मुताबिक वजू खाने में मिले शिवलिंग की पूजा की जाए या नहीं. गौरतलब है कि वाराणसी के जिला जज ने ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में सोमवार को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. लिहाजा, जिला जज की ओर से आज फैसला आने की उम्मीद है.

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दरअसल, हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी की दैनिक पूजा और मस्जिद के वजूखाना में मिले 'शिवलिंग' की पूजा की भी अनुमति मांगी थी. हालांकि, मुस्लिम पक्ष ने वजूखाना क्षेत्र को सील करने का विरोध करते हुए ज्ञानवापी सर्वेक्षण और प्रार्थना स्थल अधिनियम 1991 के संदर्भ में मामले पर विचार करने की मांग की थी.