गाजियाबाद पिटाई केस: Twitter को मिली राहत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची यूपी सरकार
नए आईटी नियमों को नहीं मानने पर छिने सुरक्षा के अधिकार के बाद भारत में ट्विटर की मुश्किलें दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं. गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई मामले में भी ट्विटर कानूनी पंजे में फंसा है.
highlights
- गाजियाबाद केस में बुरा फंसा Twitter
- HC से मिली राहत के खिलाफ चुनौती
- Twitter के खिलाफ SC पहुंची UP सरकार
नई दिल्ली/लखनऊ:
नए आईटी नियमों को नहीं मानने पर छिने सुरक्षा के अधिकार के बाद भारत में ट्विटर की मुश्किलें दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं. अब कुछ मामलों में सीधे ट्विटर के खिलाफ ही मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, जिससे यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. गाजियाबाद के लोनी में बुजुर्ग की पिटाई मामले में भी ट्विटर कानूनी पंजे में फंसा है. अब ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी को कर्नाटक हाईकोर्ट से मिली राहत के खिलाफ उत्तर प्रदेश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.
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गौरतलब है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने गाजियाबाद के लोनी के बुजुर्ग से मारपीट के वायरल वीडियो केस में मनीष माहेश्वरी की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी थी. हाईकोर्ट के इस आदेश को अब यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. हालांकि दूसरी ओर, ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कैविएट दाखिल कर मांग की है. मनीष माहेश्वरी ने अपील की है कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर कोई भी आदेश पास करने से पहले उनके पक्ष को भी सुने.
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बता दें कि 5 जून को गाजियाबाद के लोनी इलाके में सूफी अब्दुल समद सैफी नाम के एक बुजुर्ग के साथ मारपीट की घटना हुई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. वीडियो में कुछ लोग अब्दुल समद को बुरी तरह पीटते हुए देखे गए. साथ में आरोपियों ने उसकी दाढ़ी भी काट दी थी. बाद में अब्दुल समद ने आरोप लगाए कि उससे जबरन जय श्रीराम के नारे लगवाए गए और पानी मांगने पर पेशाब पीने की बात कही गई. जबकि अब्दुल समद पर ताबीज देने का काम करने के आरोप लगे थे. इस मामले में कई वीडियो भी सामने आ चुके हैं. कई आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं. जबकि मामले में ट्विटर के खिलाफ भी मुकदमा हुआ. ट्विटर पर धार्मिक भावनाएं भड़काने से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया.
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