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69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले पर आज आएगा फैसला, 4 लाख अभ्यर्थियों को है इंतजार

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में लंबी सुनवाई के बाद 3 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था.

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में लंबी सुनवाई के बाद 3 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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Sushil Kumar
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प्रतीकात्मक फोटो( Photo Credit : फाइल फोटो)

69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले की कटऑफ (Cut OFF) सूची पर आज फैसला होगा. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ खंडपीठ में लंबी सुनवाई के बाद 3 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था. भर्ती के लिए कटऑफ अंक विवाद के कारण डेढ़ वर्षो से अधर में यह मामला लटका है. करीब 4 लाख अभ्यर्थियों को फैसले का इंतजार है. कोर्ट आज फैसला सुनाएगा. इन अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी आने वाली है. काफी दिनों से इस फैसले के इंतजार में है. 

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CBI जांच की मांग को की थी खारिज

वहीं इससे पहले उच्च न्यायालय (High court) की लखनऊ पीठ ने 68 हजार 500 शिक्षक भर्ती मामले की जांच सीबीआई (CBI) से कराए जाने के एकल पीठ के आदेश को खारिज कर दिया था. इसके साथ ही राज्य सरकार की विशेष अपील को स्वीकार कर लिया था. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में ऐसी कोई वजह या सामग्री नहीं दिखाई देती, जिसकी वजह से सीबीआई से जांच कराई जाए. पीठ ने कहा कि ऐसे मामले में एकल पीठ द्वारा सीबीआई जांच का आदेश दिया जाना उचित नहीं. अदालत ने एकल पीठ के आदेश को खारिज कर दिया था. 

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क्‍या है पूरा मामला

प्रदेश में हुई 68,500 प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती से यह जुड़ा है. याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा गया था कि जब उसने उत्तर पुस्तिका से मिलान किया तो पाया कि उसको कम अंक दिए गए हैं. सुनवाई के समय यह बात प्रकाश में आई थी कि उत्तरपुस्तिका की बार कोडिंग में भिन्नता है. इस मामले में अदालत ने सरकार से कहा था कि जांच कराए. राज्य सरकार ने इस मामले में जांच भी करवाई थी. सुनवाई के समय बताया गया था कि कई उत्तर पुस्तिकाओं में कुछ गड़बड़ियां पाई गई हैं. गत एक नवम्बर को अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि सीबीआई (CBI) इस मामले की जांच छह माह में पूरी करे. इसी आदेश को डिवीजन बेंच के सामने चुनौती दी गई थी. पीठ ने पूरी सुनवाई के बाद अपना यह फैसला दिया है.

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