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COVID-19 को रोकने के लिए UP में कैसा होगा लॉकडाउन 4.0? जानें किसे मिलेगी छूट

सूत्रों के मुताबिक जिस तरीके से लॉकडाउन के दौरान ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में छूट मिली हुई है, उसी तरह की छूट लॉकडाउन 4.0 में पूरे प्रदेश में दी जाएगी. हालांकि हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट इलाकों में कड़ाई से लॉकडाउन के नियमों का पालन किया जाएगा.

Updated on: 14 May 2020, 11:55 PM

नई दिल्ली:

पूरे देश में कोरोना वायरस दिनों ब दिन अपनी पकड़ मजबूत बनाए जा रहा है. देश में हर रोज कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ते हुए ही नजर आ रहे हैं. देश के सभी राज्य अपने यहां किए गए लॉकडाउन की रिपोर्ट्स भेज रहे हैं. उत्तर प्रदेश भी लॉकडाउन 4.0 की तैयारी कर रहा है वो अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजेगा कि वो लॉकडाउन 4.0 के दौरान राज्य में किन-किन पर छूट देगा और कहां-कहां पर सख्ती रहेगी. इस बार का लॉकडाउन पहले के तीनों लॉकडाउन से अलग होगा.

सूत्रों के मुताबिक जिस तरीके से लॉकडाउन के दौरान ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में छूट मिली हुई है, उसी तरह की छूट लॉकडाउन 4.0 में पूरे प्रदेश में दी जाएगी. हालांकि हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट इलाकों में कड़ाई से लॉकडाउन के नियमों का पालन किया जाएगा. मौजूदा समय में देश में लॉकडाउन के बावजूद भी रेड जोन को छोड़कर ग्रीन और ऑरेंज जोन में सभी आर्थिक गतिविधियों की छूट मिली हुई है. इन जगहों पर ज्यादातर दुकानें खुली हैं और बिजनेस सोशल डिस्टेंसिंग की सावधानी के साथ चल रहे हैं.

लॉकडाउन 4.0 में पूरे प्रदेश के लिए ऐसा नियम लागू हो सकता है. सरकार की तरफ से जो तैयारी है, उसके मुताबिक लॉकडाउन 4.0 के दौरान हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट इलाके को छोड़कर बाकी सभी इलाकों में कारखानों और फैक्ट्रियों को चलाने की इजाजत मिल सकती है. इसके अलावा यूपी में कंस्ट्रक्शन के काम को मोहलत दी जा सकती है बाजार और दुकानें खुल सकती हैं लेकिन मॉल, मल्टीप्लैक्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अलावा भीड़-भाड़ी वाले स्थानों को नहीं खोला जाएगा. इसके अलावा शादी विवाह समारोहों पर भी रोक लगी रहेगी.

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खुल सकते हैं सैलून और ब्यूटी पॉर्लर
लॉकडाउन 4.0 के दौरान ये माना जा रहा है कि लोगों के बाल कटवाने और सेविंग करवाने के लिए सैलून और महिलाओं के लिए ब्यूटी पार्लर खोलने की इजाजत दी जा सकती है, लेकिन वो भी कठिन शर्तों के साथ. इसके अलावा होटल और रेस्टोरेंट को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के साथ खोलने की इजाजत देने पर भी विचार चल रहा है. वहीं ग्रीन और ऑरेंज जोन में केंद्र सरकार के द्वारा तय मापदंडों को छोड़कर ज्यादातर प्रतिष्ठान खुल सकते हैं. वहीं स्कूल, कॉलेज, होटल, मॉल और भीड़-भाड़ वाले स्थानों को बंद ही रखा जाएगा.

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यातायात व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शुरू हो सकती है
लॉकडाउन 4.0 के दौरान सरकार कुछ शर्तों के साथ परिवहन वाहनों को यातायात के लिए अब एक जिले से दूसरे जिलों तक आवाजाही की इजाजत दे सकती है. वहीं आपको बता दें कि लॉकडाउन 3.0 में ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में तो परिवहन की इजाजत थी लेकिन रेड जोन इलाकों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट लगभग बंद रहे हैं. ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में जिले के भीतर परिवहन की इजाजत है, लेकिन अंतर जिला परिवहन प्रतिबंधित है यानी एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर पाबंदी है.