गंभीर बीमारियों में मिलेगा पूरा इलाज, यूपी ने शुरू की ‘गंभीर बीमारी सहायता योजना’

उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना के तहत पंजीकृत निर्माण मजदूरों और उनके परिवारों को हार्ट, कैंसर, ट्रांसप्लांट सहित गंभीर रोगों के इलाज का पूरा खर्च मिलेगा.

उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना के तहत पंजीकृत निर्माण मजदूरों और उनके परिवारों को हार्ट, कैंसर, ट्रांसप्लांट सहित गंभीर रोगों के इलाज का पूरा खर्च मिलेगा.

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Ravi Prashant
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Yogi adityanath

योगी आदित्यनाथ Photograph: (X/ani)

उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम लागू किया है. ‘उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना’ के तहत ऐसे रजिस्टर्ड निर्माण मजदूरों को इलाज के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिन्हें आयुष्मान भारत या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ नहीं मिलता.

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किनको मिलेगा लाभ?

इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत मजदूरों और उनके परिवारों को मिलेगा. योजना के तहत इलाज का खर्च निम्न सदस्यों के लिए कवर किया जाएगा.

  • स्वयं श्रमिक
  • जीवनसाथी
  • माता-पिता
  • बेटी
  • 21 वर्ष से कम आयु का बेटा

साथ ही, अगर परिवार इनमें से किसी अन्य स्वास्थ्य योजना का लाभ ले रहा है, तो वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे.

कहां मिलेगा इलाज?

लाभार्थी को इलाज कराने के लिए किसी भी सरकारी अस्पताल, भारत सरकार या यूपी सरकार के स्वायत्त अस्पताल, आयुष्मान भारत से मान्यता प्राप्त अस्पताल, या SACHIS (स्टेट एजेंसी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस) से पैनल अस्पताल में भर्ती कराया जा सकता है.

योजना के प्रमुख लाभ

इलाज के दौरान पूरा खर्च सरकार वहन करेगी, यानी जितनी राशि आयुष्मान भारत के तहत मिलती है, उतनी ही सहायता इस योजना में मिलेगी.गंभीर इलाज जैसे हार्ट सर्जरी, किडनी व लीवर ट्रांसप्लांट, कैंसर उपचार, ब्रेन ऑपरेशन, घुटने बदलने, HIV/AIDS, आंखों की सर्जरी, पत्थरी, अपेंडिक्स, हाइड्रोसील, गर्भाशय व स्तन कैंसर आदि का खर्च पूरी तरह शामिल. जरूरत पड़ने पर अस्पताल को अग्रिम राशि भी दी जाएगी, यदि अस्पताल इलाज के अनुमान की रिपोर्ट दे देता है. इस योजना में खर्च की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं है।

कैसे करें आवेदन?

योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से की जा सकती है। इसके लिए श्रमिक को अपने नजदीकी श्रम कार्यालय, संबंधित तहसील के तहसीलदार के कार्यालय ब्लॉक विकास अधिकारी कार्यालय में जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा.

अब जरूरी दस्तावेज

  • मजदूर का पंजीकरण कार्ड
  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • बीमारी व इलाज से जुड़े दस्तावेज
  • डॉक्टर का प्रमाणपत्र
  • मेडिकल बिल
  • बेटी के लिए अविवाहित/21 वर्ष से कम आयु का प्रमाण

यह योजना उन गरीब श्रमिक परिवारों के लिए बड़ी राहत है, जो गंभीर बीमारी में इलाज के लिए आर्थिक संकट झेलते हैं. अब सरकार उनके इलाज का पूरा खर्च उठाएगी.

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