Kasganj chandan gupta murder case update: चंदन गुप्ता हत्याकांड में लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने आज सजा का ऐलान किया. 6 साल 11 महीने 23 दिन के लंबे इंतजार के बाद आज 28 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई. इस ऐलान के बाद चंदन गुप्ता का परिवार भावुक हो गया. सजा के ऐलान बाद पिता ने भावुक होकर कहा, 'चंदन की आत्मा आज बहुत संतुष्ट होगी...'
दरअसल, 26 जनवरी 2018 को कासगंज के चंदन गुप्ता की तिरंगा यात्रा के दौरान हत्या हुई थी. यूपी के कासगंज में इस हत्या के बाद तनाव फैल गया था. यह मामला NIA स्पेशल कोर्ट में गया जहां जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने गुरुवार को 28 आरोपियों को दोषी करार दिया था. दो आरोपी नसीरुद्दीन और असीम कुरैशी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया गया था.
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30 आरोपियों के खिलाफ पेश हुई थी चार्जशीट
चंदन गुप्ता के पिता सुशील गुप्ता की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर में 19 लोगों को नामजद किया था. पुलिस ने विवेचना के बाद 11 और आरोपियों के नाम बढ़ाकर कुल 30 आरोपियों पर चार्जशीट लगाई थी. 26 अप्रैल 2018 को कासगंज पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की थी. उसके बाद मामला एनआईए कोर्ट में गया जहां सुनवाई चल रही थी. गुरुवार को इस मामले पर कोर्ट ने 28 आरोपियों को दोषी करार दिया था. आज उन सभी को उम्रकैद की सजा सुना दी गई.
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एक आरोपी पहले से ही जेल में बंद
वर्तमान में कुल 28 आरोपियों में एक आरोपी मुनाजिर रफी पहले से जेल में बंद है. मुनाजिर रफी कासगंज की वकील मोहिनी तोमर हत्याकांड में जेल में बंद है. एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने चंदन गुप्ता हत्याकांड के मामले में आसिफ कुरेशी उर्फ हिटलर, आसिफ, आसिफ जिम वाला, निशु, वासिफ, असलम कुरैशी ,असीम कुरैशी, शबाब, साकिब, मुनाजिर रफी, आमिर रफी, सलीम, वसीम, नसीम, बबलू,अकरम, तौफीक, मोहसिन, राहत, सलमान, इमरान ,शमशाद, जफर, शाकिर, खालिद परवेज, फैजान, इमरान, शाकिर ,जाहिद उर्फ जग्गा को दोषी ठहराया है. इस सभी को IPC की धारा 147, 148, 307/149, 302/149, 341, 336, 504, 506 के तहत दोषी ठहराया है.