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File Photo
Bulandshahr Gang Rape Case: 28 जुलाई 2016 की रात बुलंदशहर में जो हुआ, उसने मानवता को शर्मसार कर दिया. नेशनल हाईवे-91 पर गाजियाबाद के एक परिवार को लूट के इरादे से रोका गया और फिर उन्हें बंधक बना लिया गया. इस वारदात में परिवार की नाबालिग बेटी और उसकी मां के साथ गंभीर अपराध किए गए. पीड़ित परिवार मदद के लिए लगातार पुलिस को फोन करता रहा, लेकिन समय पर कोई सहायता नहीं पहुंची. यह घटना न सिर्फ पीड़ितों के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए गहरा आघात थी.
घटना का सिलसिलेवार विवरण
शाहजहांपुर से तेरहवीं के कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहा छह सदस्यीय परिवार देहात कोतवाली क्षेत्र में दोस्तपुर फ्लाईओवर के पास रुका, जब बदमाशों ने सड़क पर बाधा डालकर उनकी कार रोक दी. आरोपियों ने सभी को बंधक बनाकर पास के खेत में ले जाकर पुरुष सदस्यों को बांध दिया. इसके बाद महिलाओं के साथ जघन्य अपराध किए गए और लूटपाट कर आरोपी फरार हो गए. पीड़ित पिता का आरोप रहा कि बार-बार डायल 100 पर कॉल करने के बावजूद कोई पुलिस सहायता नहीं मिली.
पुलिस लापरवाही और जांच का मोड़
घटना के बाद स्थानीय पुलिस की गंभीर लापरवाही सामने आई. इसके चलते तत्कालीन एसएसपी समेत 17 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई. शुरुआत में कुछ निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिससे मामले पर और सवाल उठे. बाद में हाईकोर्ट के आदेश पर जांच सीबीआई को सौंपी गई. सीबीआई जांच में सामने आया कि इस वारदात को बावरिया गिरोह के सदस्यों ने अंजाम दिया था.
आरोपियों की गिरफ्तारी और ट्रायल
सीबीआई ने पहले जुबैर, सलीम और साजिद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की. कुछ महीनों बाद हरियाणा में पकड़े गए एक गिरोह से जुड़े धर्मवीर, नरेश और सुनील की पहचान भी पीड़िता ने की. इसके बाद इनके खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल हुई और 2018 में आरोप तय किए गए. लंबे ट्रायल और गवाहियों के बाद मामला अपने अंतिम चरण तक पहुंचा.
9 साल बाद अदालत का न्याय
बुलंदशहर की मुख्य पॉक्सो कोर्ट ने सभी आरोपियों को आईपीसी की गंभीर धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराया. 22 दिसंबर को अदालत ने पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई. यह फैसला पीड़ित परिवार के लिए 9 साल बाद मिला न्याय है और समाज के लिए यह संदेश भी कि ऐसे अपराधों पर कानून सख्त रुख अपनाएगा.
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