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बिजनौर में लव जिहाद में आरोपी का रिहा, गिरफ्तारी पर उठे सवाल

उत्तर प्रदेश लव जिहाद पर कानून बनने के बाद राज्य सरकार के सरकारी नुमाईंदे मुकदमे दर्ज करने में लगे हैं. बिजनौर में अब तक लव जिहाद के नाम पर 2 केस दर्ज हो गए है. इस बीच एक मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं.

Updated on: 26 Dec 2020, 11:10 AM

बिजनौर:

उत्तर प्रदेश लव जिहाद पर कानून बनने के बाद राज्य सरकार के सरकारी नुमाईंदे मुकदमे दर्ज करने में लगे हैं. बिजनौर में अब तक लव जिहाद के नाम पर 2 केस दर्ज हो गए है. इस बीच एक मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं. दरअसल, एक बर्थडे पार्टी से लौट रहे किशोर लड़के-लड़की को घेरकर फिर उन्हें तंग किया गया और फिर लड़के को जेल ले जाया गया, जहां उसके खिलाफ यूपी के नए धर्मांतरण-रोधी कानून के तहत 'लव जिहाद' के आरोप में केस दर्ज किया गया है. मुस्लिम लड़का पिछले एक हफ्ते से जेल में बंद है. उस पर 16 साल की एक हिंदू लड़की पर धर्म परिवर्तन के लिए जबरदस्ती करने का आरोप लगाया गया है, जबकि इस आरोप से लड़की और उसकी मां दोनों ने ही इनकार किया है.

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बता दें कि पुलिस ने लड़के को 15 दिसंबर को कथित रूप से लड़की के पिता की शिकायत पर गिरफ्तार किया था. कथित रूप से लड़की के पिता ने दावा किया है कि लड़के ने लड़की के सामने खुद को हिंदू बताया था और उसे अपने साथ भागने और फिर धर्म परिवर्तन करने को मजबूर कर रहा था.

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दरअसल, पूछताछ में युवती ने बताया कि सोनू उर्फ़ साकिब को जानती थी, उसी दौरान साकिब को बुला लिया गया और फिर मौके से पुलिस को फोन कर दिया गया. पुलिस रात को ही सोनू उर्फ़ साकिब को थाने ले आई और फिर लड़की के पिता की तहरीर पर पुलिस ने लव जिहाद का रूप देकर सोनू के खिलाफ धारा 363 /366 व 18 पॉक्सो एक्ट व 3 (2) व एससी/एसटी एक्ट धारा 3/5 (1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020 के तहत थाना धामपुर में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया था, फिलहाल पुलिस ने लव जिहाद के आरोप में पकड़े गए लड़के को छोड़ दिया है.