/newsnation/media/media_files/2025/11/17/azam-khan-2025-11-17-15-16-04.jpg)
azam khan Photograph: (social media)
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे को रामपुर की अदालत से झटका लगा है. अदालत ने दो पैन कार्ड रखने के मामले में दोषी ठहराया है. अभी सजा का ऐलान होना बाकी है. आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक आकाश सक्सेना ने इनके खिलाफ रामपुर के सिविल लाइंस थाने में मामला दर्ज कराया था. सक्सेना का आरोप था कि आजम खान के बेटे अब्दुल्ला ने 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपने चुनावी हलफनामें में गलत पैन नंबर डाला. आजम खान ने अपने बेटे के लिए दो पैन कार्ड बनवाए थे ताकि वह चुनाव लड़ पाएं.
आकाश सक्सेना कोर्ट में थे मौजूद
इस मामले में बहस पूरी हो गई. कोर्ट ने बचाव पक्ष की बहस पूरी होने के बाद निर्णय के लिए 17 नवंबर की तारीख तय की. आज मामले की सुनवाई के दौरान आकाश सक्सेना कोर्ट में भी मौजूद थे. सक्सेना का आरोप था कि अब्दुल्ला ने निर्वाचन आयोग को सौंपे हलफनामे में यह तथ्य छिपाया. उन्होंने हलफनामे में एक पैन नंबर दिखाया. वहीं अपने आयकर रिटर्न दस्तावेजों में दूसरे पैन नंबर का इस्तेमाल किया.
न्यायालय पर पूरा भरोसा: सक्सेना
आज मामले की सुनवाई को लेकर कोर्ट पहुंचे आकाश सक्सेना ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है. इस दौरान अदालत में सुरक्षा के भी काफी कड़े किए गए थे. कोर्ट के बाहर भाजपा के काफी कार्यकता मौजूद थे.
दो माह पहले ही जेल से छूटे थे
आपको बता दें कि आजम खान को बीते कुछ सालों से लगातार कानूनी प्रक्रियाओं में उलझे रहे. दो माह पहले ही वह एक अन्य मामले में जेल से रिहा हुए. बाहर आने के बाद भी उनका नाम विभिन्न केस और राजनीतिक चर्चाओं में लगातार बना हुआ है. एक सप्ताह पहले हेट स्पीच केस में उन्हें राहत दी गई थी.
ये भी पढ़ें: Lalu Yadav family dispute: लालू यादव के परिवार में दरार पर मुकेश सहनी ने तोड़ी चुप्पी, जानें क्या बोले VIP प्रमुख
/newsnation/media/agency_attachments/logo-webp.webp)
Follow Us