CM Yogi on Women Safety: महिला सुरक्षा को लेकर आया 'योगी प्लान', ऑटो-रिक्शा और कैब पर लागू किये ये सख्त नियम

Lucknow: मिली जानकारी के अनुसार संबंधित अधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं कि वे सुनिश्चित करें कि हर ई-रिक्शा और कैब में अंदर की ओर वाहन स्वामी का नाम, उसका मोबाइल नंबर और वाहन नंबर अवश्य लिखा जाए.

Lucknow: मिली जानकारी के अनुसार संबंधित अधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं कि वे सुनिश्चित करें कि हर ई-रिक्शा और कैब में अंदर की ओर वाहन स्वामी का नाम, उसका मोबाइल नंबर और वाहन नंबर अवश्य लिखा जाए.

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Yashodhan.Sharma
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CM Yogi on Women Safety

representational image Photograph: (social)

Lucknow: उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक और बड़ा कदम उठाया है. योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में चलने वाले ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी और ऐप आधारित कैब सेवाओं (जैसे Ola, Uber) पर सख्त नियम लागू कर दिए हैं. इन नए दिशा-निर्देशों का उद्देश्य महिला यात्रियों को सुरक्षित और भरोसेमंद सफर का माहौल देना है.

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ये है सरकार का आदेश

सरकार के आदेश के अनुसार, अब हर ऑटो, ई-रिक्शा और कैब के अंदर ड्राइवर की पूरी जानकारी अनिवार्य रूप से अंकित की जाएगी. इसमें ड्राइवर का नाम, पता और मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा होना जरूरी होगा. साथ ही वाहन का नंबर भी कैब या रिक्शा के अंदर ऐसी जगह पर अंकित होना चाहिए, जिसे महिला यात्री आसानी से देख और नोट कर सकें.

महिला आयोग ने की थी सिफारिश

इस निर्णय की पहल उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सिफारिश पर हुई है. आयोग ने राज्य के परिवहन मंत्री को पत्र लिखकर महिला यात्रियों की सुरक्षा को लेकर विशेष कदम उठाने की मांग की थी. इसके बाद सरकार ने तत्काल प्रभाव से यह नियम लागू करने का आदेश जारी किया.

सभी जिलों में विशेष अभियान किया शुरू

राज्य सरकार ने निर्देशों को अमल में लाने के लिए सभी जिलों में एक विशेष अभियान भी शुरू कर दिया है. परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीमों को सख्त निगरानी और कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. जिन वाहनों पर यह जानकारी नहीं मिलेगी, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

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कार्रवाई करने में होगी आसानी

मंडलायुक्त स्तर पर भी संबंधित अधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं कि वे सुनिश्चित करें कि हर ई-रिक्शा और कैब में अंदर की ओर वाहन स्वामी का नाम, उसका मोबाइल नंबर और वाहन नंबर अवश्य लिखा जाए. इससे यदि कोई घटना होती है तो पीड़िता संबंधित वाहन की पहचान कर सके और उस पर कार्रवाई संभव हो सके.

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