कोरोना काल में UP पुलिस में हुए पुराने तबादलों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया रद्द
यूपी के कई जिलों में तबादले की मार झेल रहे पुलिसकर्मियों को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने कोरोना काल में हुए पुराने तबादलों के क्रियान्वयन को गलत ठहराया है.
नई दिल्ली :
यूपी के कई जिलों में तबादले की मार झेल रहे पुलिसकर्मियों को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने कोरोना काल में हुए पुराने तबादलों के क्रियान्वयन को गलत ठहराया है. हाईकोर्ट ने आधा दर्ज जिलों में पुलिसकर्मियों को कार्यमुक्त करने के आदेश को रद्द कर दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिसकर्मियों की सेवाओं की जरूरत के मुताबिक कानून के तहत तबादला किया जा सकता है.
दरअसल, दारोगाओं, हेड कॉन्सेटबलों व कॉन्सटेबलों को बीते एक साल से एक जिले से दूसरे जिले में तबादला किया जा रहा था. यूपी के मेरठ, गौतमबुद्ध नगर, हापुड़, आगरा, वाराणसी और प्रयागराज समेत कई जिलों में तबादला हुआ था. जिसके बाद पुराने तबादलों का कोरोना काल में क्रियान्वयन को याचिका में चुनौती दी गई थी.
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याचिका में 2020 में जारी कार्यमुक्त आदेशों को भी चुनौती दी गई थी. पुलिसकर्मियों ने अलग-अलग याचिकाएं दाखिल कर अपने तबादला व कार्यमुक्त आदेश को चुनौती दी थी.
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वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम ने याची पुलिस कर्मियों का अदालत में पक्ष रखा. याची अधिवक्ता ने कहा इस प्रकार का पारित आदेश नियम विरुद्ध होने के कारण न्याय संगत नहीं है. जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता व जस्टिस प्रकाश पाडिया की डिवीजन बेंच ने आदेश दिया.
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