ज्ञानवापी मामले में ASI सर्वे पर 3 अगस्त को आएगा HC का फैसला, तबतक रहेगी रोक

Gyanvapi ASI Survey Hearing : ज्ञानवापी मामले में एएसआई सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में गुरुवार को भी सुनवाई हुई. दोनों पक्षों ने कोर्ट में अपनी अपनी बात रखी है. इस मामले में अब कोर्ट की ओर से 3 अगस्त को फैसला सुनाया जाएगा.

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Deepak Pandey
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Gyanvapi ASI Survey Hearing ( Photo Credit : File Photo)

Gyanvapi ASI Survey Hearing : इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) में गुरुवार को भी ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे मामले पर सुनवाई (Gyanvapi ASI Survey Hearing) हुई. हिंदू और मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने HC में अपनी अपनी दलीलें रखी हैं. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अब हाई कोर्ट इस मामले में 3 अगस्त को अपना फैसला सुनाएगा, तबतक के लिए ज्ञानवापी के सर्वे पर रोक बरकरार रहेगी. एएसआई सर्वे पर 3 अगस्त तक रोक रहेगी. 

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सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष से सवाल किया कि कब तक यह ज्ञानवापी मंदिर था? इस पर हिंदू परिवार की तरफ से एक बार फिर कोर्ट में कहा गया कि औरंगजेब ने इसे मस्जिद का रूप दिया था, लेकिन पूरी तरीके से नहीं दे पाया. उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एजी ने HC से कह दिया है कि एएसआई ने भरोसा दिलाया है कि वह किसी भी तरीके से परिसर को डैमेज नहीं पहुंचाएंगे और वह लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन रखेंगे.

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कोर्ट के सामने ASI की वैधता और इसके कार्यक्षेत्र को रखा गया है. महाधिवक्ता ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ कानून व्यवस्था की है. हम आदेश का पालन कर रहे हैं. मंदिर ट्रस्ट है. वह देख रहा है कि हम कानून लागू कर रहे हैं. वहीं, मुस्लिम पक्ष के वकील नकवी ने एएसआई के एफिडेविट पर कोर्ट में जवाब दाखिल किया है. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने 3 अगस्त को आदेश सुनाने का फैसला किया है. अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले की तारीख तक ज्ञानवापी ढांचे के एएसआई सर्वे पर रोक जारी रहेगी. 

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला 3 अगस्त तक सुरक्षित रखा है और तब तक सर्वे के लिए रोक लगाई गई है.

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