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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान की बढ़ाई मुश्किलें, जौहर ट्रस्ट से जुड़ी याचिका खारिज

इलाहाबाद कोर्ट ने आजम खान को राहत नहीं दी है. जौहर ट्रस्ट से जुड़ी याजिक को खारिज कर दिया गया है. इसके बाद लीज की जमीन पर बने स्कूल को बंद कर दिया जाएगा.

Updated on: 18 Mar 2024, 05:22 PM

नई दिल्ली:

समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद मोहम्मद आजम खान को इलाहाबाद कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने आजम खान के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की याचिका खारिज कर दी है. यूपी सरकार द्वारा रामपुर ट्रस्ट की लीज खत्म करने के बाद उसके खिलाफ दायर याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया. लीज की जमीन पर ही आजम खान का रामपुर पब्लिक स्कूल को चलाया जा रहा था. अब जब हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है तो उनके स्कूल पर पूरी तरह से ताला लग जाएगा.

स्कूल पर लगा जाएगा ताला

आपको बता दें कि लीज पर दी गई जमीन पर स्कूल के अलावा कई अन्य इमारतें भी बनाई गई थीं. इस मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद 18 दिसंबर को इसका फैसला सुरक्षित रख लिया गया था. जस्टिस मनोज कुमार और जस्टिस क्षितिज शैलेन्द्र की डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया है.

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मौलाना जौहर अली ट्रस्ट के वकीलों ने रखी अपनी दलीलें

पिछले साल हुई सुनवाई में यूपी सरकार और मौलाना जौहर अली ट्रस्ट की ओर से वकीलों ने हाई कोर्ट में अपनी दलीलें रखी थीं. जौहर ट्रस्ट के वकीलों ने सरकार की कार्रवाई को गलत बताया था और कहा था कि लीज रद्द करने का फैसला गलत था. आपको बता दें कि यूपी सरकार ने लीज की जमीन को रद्द कर दी थी, जिसके बाद जौहर ट्रस्ट ने इस फैसले को चुनौती दी थी. 

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सपा सरकार ने लीज पर दी थी जमीन

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इलाहाबाद कोर्ट में सुनवाई चल रही थी. साथ ही यूपी सरकार की ओर से दाखिल एसआईटी रिपोर्ट का हवाला दिया गया. यूपी की तत्कालीन सपा सरकार ने रामपुर के मुर्तजा हायर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग समेत पूरा परिसर मौलाना मोहम्मद जौहर ट्रस्ट को 99 साल की लीज पर दे दिया था. मौजूदा यूपी सरकार ने जमीन का पट्टा रद्द कर दिया था. इसके बाद भी जमीन पर स्कूल चलाया जा रहा था. हालांकि, हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद कुछ समय के लिए राहत मिली थी.