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उत्तर प्रदेश में धर्म स्थल, रेस्टोरेंट, मॉल्स और होटल खोलने को लेकर एडवाइजरी जारी, इन नियमों का करना होगा पालन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए पूरी सावधानी बरतने पर बल दिया है. सीएम योगी ने कहा कि अनलॉक का मतलब स्वतंत्रता नहीं है.

Updated on: 06 Jun 2020, 05:39 PM

लखनऊ:

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने कोविड-19 के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए पूरी सावधानी बरतने पर बल दिया है. सीएम योगी ने कहा कि अनलॉक का मतलब स्वतंत्रता नहीं है. 8 जून 2020 से अनुमन्य की जाने वाली गतिविधियों के प्रोटोकॉल (Protocol) के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए जाएं.  15 से 30 जून 2020 के मध्य से 1 करोड़ मानव दिवस प्रतिदिन सृजित करने की कार्य योजना बनाई जाए. नगर विकास विभाग तथा ग्राम्य विकास विभाग स्ट्रीट वेंडरों को पीएम पैकेज के साथ जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराने का एक मॉडल तैयार करें. प्रधानमंत्री के विशेष आर्थिक पैकेज के प्रावधानों के अनुरूप श्रमिकों के लिए किफायती किराए पर सुरक्षित एवं सुविधायुक्त आवास की व्यवस्था की जाए. राज्य सरकार की मंशा है यूपी के नव निर्माण में प्रदेश में आए कामगारों/श्रमिकों का योगदान लिया जाए. सभी जनपदों में कामगारों/श्रमिको को रोजगार सुलभ कराने के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया जाए. 

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मेडिकल कॉलेजों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश

निगरानी समितियों को निरंतर सक्रिय रखा जाए. यह सुनिश्चित किया जाए कि कोरोना संदिग्ध व्यक्ति को क्वारंटीन सेंटर में रखें. कोरोना पॉजिटिव मरीज का उपचार कोविड अस्पताल में ही हो. आगरा, मेरठ, अलीगढ़, कानपुर तथा फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेजों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश. गौ-आश्रय स्थलों पर गौवंश के लिए सभी आवश्यक प्रबन्ध सुनिश्चित किए जाएं. ग्रामीण तथा शहरी इलाकों में सेनिटाइजेशन का कार्य लगातार किया जाए. धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट, मॉल्स, होटल, रेस्टोरेंट को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है. धार्मिक स्थलों के संबंध में प्रदेश सरकार की तरफ़ से जारी किए गए दिशा निर्देश.

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 जिन व्यक्तियों में कोरोना का कोई लक्षण न हो केवल उन्हें ही परिसर में प्रवेश की अनुमति

प्रत्येक धार्मिक स्थल के अंदर एक बार में एक स्थान पर 5 से अधिक श्रद्धालु न हो. सेनेटाइज़र का प्रयोग किया जाए. जिन व्यक्तियों में कोरोना का कोई लक्षण न हो केवल उन्हें ही परिसर में प्रवेश की अनुमति है. धार्मिक स्थल के अंदर प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को फ़ेस कवर और मास का प्रयोग करना अनिवार्य होगा. परिसरों के बाहर सोशल डिस्टेंस का कढ़ाई से अनुपालन करवाए. प्रवेश और निकास की अलग-अलग व्यवस्था की जाए. लाइन में सभी व्यक्ति एक दूसरे से कम से कम 6 फ़ीट की शारीरिक दूरी पर रहेंगे. मूर्तियों, पवित्र ग्रंथों को स्पष्ट करने की अनुमति नहीं होगी. सभी सभाएं मंडली निषिद्ध रहेगी. रिकॉर्ड किए हुए भक्ति संगीत बजाया जा सकते हैं, लेकिन समूह में इकट्ठे होकर भजन की अनुमति नहीं होगी.

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शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्टोरेन्ट के लिए दिशा निर्देश

1. सीसीटीवी काम करने चाहिए. सभी का थर्मल स्कैनिंग और अल्कोहल वाला सेनिटाइज़र रखना अनिवार्य होगा.

2. जिनमें लक्षण नहीं है, सिर्फ उन्हीं को प्रवेश की अनुमति होगी.

3. किसी वृद्ध, गर्भवती महिला या गंभीर बीमारी वाले कर्मचारी को काम करने के लिए नहीं बुलाया जा सकता.

4. एस्केलेटर पर एक सीढ़ी छोड़कर ही चढ़ा जा सकता है.

5. होटल या रेस्टोरेन्ट में भीड़ वाले कार्यक्रम आयोजित नहीं हो सकते.

6. फ़ूड कोर्ट या रेस्टोरेन्ट में 50 फ़ीसदी क्षमता में ही ग्राहक बैठाए जा सकते हैं. 

7. बिल देने में कैशलेस ट्रांजेक्शन की व्यवस्था की जानी चाहिए.

8. डिस्पोज़ेबल मेन्यू रखना होगा और अच्छी क्वालिटी का नैपकिन पेपर रखना अनिवार्य है.