logo-image

पंजाब सरकार ने मॉल खोलने की इजाजत दी, रेस्त्रां के लिए ये है नियम

कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच अनलॉक 1.0 के तहत आठ जून से देशभर में मॉल, होट, रेस्त्रां और धार्मिक स्थलों को खोलने की छूट दे दी गई है. गृह मंत्रालय की ओर से मिली छूट के बाद ज्यादातर मॉल, होटल और रेस्त्रां में साफ-सफाई और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर काम चल रहा है. 8 जून ससे लॉकडाउन में मिलने वाली छूट को लेकर अब पंजाब सरकार ने भी नई गाइडलाइन जारी की है.

Updated on: 06 Jun 2020, 05:02 PM

नई दिल्ली:

कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच अनलॉक 1.0 के तहत आठ जून से देशभर में मॉल, होट, रेस्त्रां और धार्मिक स्थलों को खोलने की छूट दे दी गई है. गृह मंत्रालय की ओर से मिली छूट के बाद ज्यादातर मॉल, होटल और रेस्त्रां में साफ-सफाई और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर काम चल रहा है. 8 जून ससे लॉकडाउन में मिलने वाली छूट को लेकर अब पंजाब सरकार ने भी नई गाइडलाइन जारी की है.

यह भी पढ़ें- पूर्वी लद्दाख गतिरोध: भारत-चीन सेना के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत हुई, जाने क्या निकला नतीजा

पंजाब सरकार की नई गाइडलाइन में रेस्तरां को खोलने की इजाजत दी गई है. लेकिन वहां बैठकर खाना खाने पर मनाही रहेगी. आपको बता दें कि अनलॉक 1 के तहत देश में मॉल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल को 8 जून से खोलने की तैयारी पूरी कर ली गई है. चंडीगढ़ के मॉल में सैनेटाइजेशन का काम चल रहा है.

यह भी पढ़ें- बीएफआई ने अपने ऑनाइन कार्यक्रम में मुक्केबाजों के माता-पिता को शामिल किया

मॉल के बिजनेस से जुड़े लोग इसे लेकर काफी खुश हैं. अनलॉक 1.0 में 8 जून से मिलने वाली छूट से पहले पंजाब सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है. हालांकि सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि 15 जून पर इस पर समीक्षा भी होगी और अगर स्थिति बिगड़ती दिखाई देती है तो सरकार अपना फैसला वापस ले सकती है.

नई गाइडलाइन के मुताबिक सोमवार से पंजाब में सभी धार्मिक स्थल को कोने की छूट मिल जाएगी. सुबह 5 बजे से शाम 8 बजे तक मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे और चर्च खोले जा सकेंगे. धार्मिक स्थलों पर एक बार में 20 लोग ही इकट्ठा हो सकेंगे. शॉपिंग मॉल में प्रबंधकों को सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है. मॉ में बने रेस्तरां और फूड कॉर्नर में बैठकर लोगों को खाना नहीं खिलाया जा सकेगा. इसमें सिर्फ होम डिलीवरी हो सकेगी.