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हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे स्पीकर, बोले- काम में दखल ना दे कोर्ट

. विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं. दरअसलल हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और 24 जुलाई पायलट गुट के खिलाफ कोई भी कार्रवाई न करने का आदेश दिया है.

Updated on: 22 Jul 2020, 09:48 AM

नई दिल्ली:

राजस्थान में जारी सियासी उठापटक अभी तक थमी नही हैं. विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे. दरअसलल हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और 24 जुलाई पायलट गुट के खिलाफ कोई भी कार्रवाई न करने का आदेश दिया है. ऐसे में अब स्पीकर सीपी जोशी का बयान सामने आया है. उनका कहना है कि किसी विधायक को अयोग्य घोषित करने अधिकार स्पीकर का है. स्पीकर के फैसले में कोर्ट दखल नहीं दे सकता. स्पीकर को अधिकार है कि वो विधायकों को नोटिस दे सकता है.

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स्पीकर ने कहा, हम फैसला करते हैं तो कोर्ट रिव्यू कर सकता है. उन्होंने कह कि वह हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे क्योंकि विधानसभा स्पीकर के काम में दखलअंदाजी नहीं होनी चाहिए. कोर्ट भी इसमें दखल नहीं दे सकता.

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बता दें, राजस्थान में मचे सियासी घमासान के बीच सचिन पायलट गुट के विधायकों को फौरी तौर पर राहत मिल गई है. राजस्थान के सियासी संग्राम में राजस्थान हाई कोर्ट ने फिलहाल सचिन पायलट गुट को 24 जुलाई तक राहत दी है. हाई कोर्ट ने राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी से कहा कि आप आगामी 24 जुलाई तक अपनी सचिन पायलट खेमे के विधायकों पर कार्रवाई न करें. अब हाई कोर्ट 24 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगा. आपको बता दें कि सचिन पायलट गुट ने राजस्थान विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी के नोटिस का जवाब देने की बजाए उसके खिलाफ याचिका दायर कर दी थी.