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राजस्थान में एक महीने तक बढ़ी धारा 144, जानें कब से कब तक लागू

कोरोना संक्रमण को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर ज्यादा भीड़ नहीं हो इसलिए धारा 144 की अवधि को बढ़ाया है. बता दें कि 22 जनवरी को यह अवधि समाप्त हो रही थी. गृह विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं.

कोरोना संक्रमण को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर ज्यादा भीड़ नहीं हो इसलिए धारा 144 की अवधि को बढ़ाया है. बता दें कि 22 जनवरी को यह अवधि समाप्त हो रही थी. गृह विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं.

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Shailendra Kumar
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Rajasthan government extends section 144 for one month

राजस्थान में एक महीने तक बढ़ी धारा 144( Photo Credit : न्यूज नेशन (फाइल फोटो))

राजस्थान सरकार ने कोरोना को देखते हुए धारा 144 को एक महीने तक और बढ़ा दिया है. अब पूरे प्रदेश में 22 जनवरी से 21 फरवरी तक धारा 144 लागू रहेगा. धारा 144 लागू रहने पर 5 और इससे अधिक लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर रोक रहती है. कोरोना संक्रमण को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर ज्यादा भीड़ नहीं हो इसलिए धारा 144 की अवधि को बढ़ाया है. बता दें कि 22 जनवरी को यह अवधि समाप्त हो रही थी. गृह विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं.

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सीआरपीसी की धारा 144 शांति कायम करने या किसी आपात स्थिति से बचने के लिए लगाई जाती है. अब तक दंगा होने की स्थिति में या शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही धारा 144 लगती रही है. स्वास्थ्य कारणों या किसी महामारी की वजह से इतने लंबे वक्त तक धारा 144 पहली बार लगाई गई है.

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प्रदेश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए 18 मार्च 2020 से धारा 144 लागू है. गृह विभाग कई बार इसकी अवधि को बढ़ाने की मंजूरी दे चुका है. जयपुर और जोधपुर में पुलिस कमिश्नर और बाकी 31 जिलों में कलेक्टरों को धारा 144 लगाने के लिए अधिकृत किया है.

Source : News Nation Bureau

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