logo-image

कोरोना को लेकर बने नियम का नहीं करेंगे पालन तो 80 हजार रुपए का कट जाएगा चालान

सोनी ने बताया कि निषेधाज्ञा तथा पृथक-वास मापदण्डों का उल्लघंन करने पर 3500 प्राथमिकी दर्ज कर अब तक करीब 7000 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया.

Updated on: 11 Jun 2020, 07:23 PM

जयपुर:

वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (Coronavirus) के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू राजस्थान महामारी अध्यादेश के तहत राज्य में अब तक 80 हजार व्यक्तियों का चालान कर एक करोड़ 48 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूल किया गया है. पुलिस महानिदेशक (अपराध) बी एल सोनी ने बताया कि इनमें मुख्यतः सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने वाले, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने वाले, सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वाले, निर्धारित सामाजिक दूरी नहीं रखने वाले व्यक्तियों के चालान किये गये है.

सोनी ने बताया कि निषेधाज्ञा तथा पृथक-वास मापदण्डों का उल्लघंन करने पर 3500 प्राथमिकी दर्ज कर अब तक करीब 7000 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया. उन्होंने बताया कि सवा चार लाख से अधिक वाहनों का चालान किया गया और आठ करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना वसूल किया जा चुका है.

इसे भी पढ़ें:चीन की मंशा को लेकर भारत चौकन्ना, लद्दाख समेत इन इलाकों में बॉर्डर पर बढ़ाई सेना

उन्होंने बताया कि प्रदेश में 18,800 लोगों को सीआरपीसी (CRPC) के प्रावधानों के तहत शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया. सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामले में राजस्थान (Rajasthan) पुलिस की टीम लगातार नजर बनाए हुए है. पुलिस ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामलों में अब तक 215 मुकदमे दर्ज कर 297 असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया है और 222 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

और पढ़ें:भारत बहुत बड़ा देश है, संक्रमण का प्रसार बहुत कम है, मृत्यु दर बेहद ही कम : ICMR महानिदेशक

महानिदेशक ने बताया कि कालाबाजारी करने वाले लोगो पर भी पुलिस की पैनी नजर है. लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान काला बाजारी करते पाये गये दुकानदारों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 132 मुकदमे दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है और 85 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.