Advertisment

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को जारी किया नोटिस, प्रशांत किशोर की नियुक्ति पर मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत किशोर को पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह के प्रधान सलाहकार का पद दिए जाने को लेकर दायर याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है. कोर्ट में दायर याचिका में इस बात का विरोध किया गया.

author-image
Shailendra Kumar
New Update
Prashant Kishore as advisor to CM Amarinder Singh

SC ने पंजाब सरकार को जारी किया नोटिस( Photo Credit : न्यूज नेशन)

Advertisment

सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत किशोर को पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह के प्रधान सलाहकार का पद दिए जाने को लेकर दायर याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है. कोर्ट में दायर याचिका में इस बात का विरोध किया गया है कि राजनीतिक दलों के चुनावी रणनीतिकार के तौर पर काम करने वाले प्रशांत को पंजाब में सरकारी खजाने से वेतन-सुविधाएं दी जाएंगी. चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर (Prashant Kishore) की सीएम अमरिंदर सिंह (Punjab CM Captain Amarinder Singh) के सलाहकार के तौर पर नियुक्ति को चुनौती देने के पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हेमंत गुप्ता की बेंच ने मामले की सुनवाई मामले की. सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार समेत सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है.

यह भी पढ़ें : कांग्रेस से BJP में आकर CM बनने वाले तीसरे नेता होंगे हेमंत बिस्वा सरमा

सुप्रीम कोर्ट पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश की समीक्षा करें

सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वकील ने दलील देते हुए यह कहा था कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में उनके तथ्यों को ठीक से नहीं सुना और उनकी याचिका को खारिज कर दिया लिहाजा वह चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश की समीक्षा करें. दरअसल याचिका को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था. हाईकोर्ट ने कहा था कि इस तरह की नियुक्ति पर जनहित याचिका दायर की ही नहीं जा सकती है.

यह भी पढ़ें : सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को कोरोना से जुड़े 21 मामलों की होगी सुनवाई

प्रशांत किशोर को मिलेंगी ये सुविधाएं

पंजाब सरकार की ओर से जारी आदेश में बताया गया कि प्रशांत किशोर अपनी सैलरी के तौर पर सिर्फ एक रुपया लेंगे. इसके अलावा प्रशांत किशोर को प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, एक क्लर्क और दो चपरासी दिए जाएंगे. इसके अलावा किशोर को राज्य ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की ओर से गाड़ी उपलब्ध कराई जाएगी. इसके अलावा उनके मेहमान के लिए हर महीने 5000 रुपये खर्च किए जाएंगे.

 

HIGHLIGHTS

  • सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को जारी किया नोटिस
  • प्रशांत किशोर की नियुक्ति पर मांगा जवाब
  • CM अमरिंदर सिंह के सलाहकार के तौर पर प्रशांत किशोर की नियुक्ति 
Supreme Court cm-तीरथ-सिंह-रावत सुप्रीम कोर्ट Prashant Kishore CM Amarinder Singh Supreme court issues notice
Advertisment
Advertisment