कौन हैं पंजाब के DIG हरचरण भुल्लर, 'सेवा पानी' के नाम पर की थी लाखों की डिमांड, फिर हुआ CBI एक्शन

Punjab DIG Harcharan Bhullar: शिकायत के अनुसार, भुल्लर ने अपने मध्यस्थ कृशानु के जरिए व्यापारी से 8 लाख रुपये की मांग की थी ताकि 2023 में सिरहिंद थाने में दर्ज एक मामले को निपटाया जा सके.

Punjab DIG Harcharan Bhullar: शिकायत के अनुसार, भुल्लर ने अपने मध्यस्थ कृशानु के जरिए व्यापारी से 8 लाख रुपये की मांग की थी ताकि 2023 में सिरहिंद थाने में दर्ज एक मामले को निपटाया जा सके.

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Yashodhan.Sharma
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dig charan singh bhullar arrested

dig charan singh bhullar arrested Photograph: (Social)

Punjab News: पंजाब पुलिस के डीआईजी रोपड़ रेंज हरचरण सिंह भुल्लर को गुरुवार को सीबीआई ने 8 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है. सीबीआई की टीम ने उन्हें मोहाली स्थित उनके दफ्तर से हिरासत में लिया. यह कार्रवाई सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एक शिकायत के आधार पर की गई, जो 11 अक्टूबर को दायर हुई थी.

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कौन हैं हरचरण सिंह भुल्लर

हरचरण सिंह भुल्लर 2007 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं. वे पंजाब के पूर्व डीजीपी मेहल सिंह भुल्लर के बेटे हैं, जबकि उनके छोटे भाई कुलदीप सिंह भुल्लर कांग्रेस के पूर्व विधायक रह चुके हैं. नवंबर 2024 में रोपड़ रेंज के डीआईजी का पदभार संभालने से पहले भुल्लर कई अहम पदों पर रह चुके हैं. वे पटियाला रेंज के डीआईजी, विजिलेंस ब्यूरो के संयुक्त निदेशक और जगरोन, मोहाली, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, खन्ना, होशियारपुर और गुरदासपुर जैसे कई जिलों के एसएसपी भी रह चुके हैं.

ये है बैकग्राउंड

रोपड़ रेंज में मोहाली, रूपनगर और फतेहगढ़ साहिब जिले शामिल हैं. भुल्लर ने पंजाब पुलिस की उस विशेष जांच टीम (SIT) का भी नेतृत्व किया था, जो अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ मादक पदार्थ तस्करी के मामले की जांच कर रही थी. इसके अलावा, वे राज्य सरकार के नशा विरोधी अभियान ‘युद्ध नशियान विरुद्ध’ में भी सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं.

क्या हैं आरोप

जानकारी के मुताबिक, भुल्लर पर आरोप है कि उन्होंने एक कबाड़ी व्यापारी से रिश्वत मांगी थी. व्यापारी का नाम आकाश भट्टा बताया गया है. शिकायत के अनुसार, भुल्लर ने अपने मध्यस्थ कृशानु के जरिए व्यापारी से 8 लाख रुपये की मांग की थी ताकि 2023 में सिरहिंद थाने में दर्ज एक मामले को निपटाया जा सके. व्यापारी का दावा है कि उसे झूठे आरोपों में फर्जी बिलों के मामले में फंसाया गया था.

सीबीआई का कहना है कि भुल्लर “सेवा-पानी” के नाम पर हर महीने रिश्वत की मांग कर रहे थे ताकि व्यापारी के कारोबार पर पुलिस की कोई कार्रवाई न हो. इतना ही नहीं, उन्होंने धमकी दी थी कि अगर पैसा नहीं दिया गया तो उसे नए झूठे मामलों में फंसा दिया जाएगा. भुल्लर और उसके सहयोगी कृशानु के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 7 और 7A व भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है. 

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