पंजाब कैबिनेट का बड़ा फैसला, सरकारी अस्पतालों में अब मिलेंगे 300 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर

Punjab News: यह व्यवस्था अनुशासनात्मक मामलों में स्पष्ट कमांड चेन बनाएगी और अपील केवल एक बार सुनने का प्रावधान सुनिश्चित करेगी. इससे सहकारी क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारियों के अधिकार मजबूत होंगे.

Punjab News: यह व्यवस्था अनुशासनात्मक मामलों में स्पष्ट कमांड चेन बनाएगी और अपील केवल एक बार सुनने का प्रावधान सुनिश्चित करेगी. इससे सहकारी क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारियों के अधिकार मजबूत होंगे.

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Yashodhan.Sharma
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Punjab Cabinet Meeting

Punjab Cabinet Meeting Photograph: (NN)

Punjab News: पंजाब सरकार ने राज्य में बेहतर और सुगम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 12 प्रमुख चिकित्सा श्रेणियों के कुल 300 विशेषज्ञ डॉक्टरों को सूचीबद्ध (एम्पैनल) करने की मंजूरी दे दी गई. इससे सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ उपचार की कमी दूर होगी और लोगों को सेकेंडरी लेवल पर बेहतर सुविधा मिल सकेगी.

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जिला स्तर पर होगी चयन प्रक्रिया पूरी

सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, जिन श्रेणियों में डॉक्टरों को एम्पैनल किया जाएगा, उनमें मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, साइकियाट्री, डर्मेटोलॉजी, चेस्ट एवं टीबी, सर्जरी, गायनेकोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, ऑप्थल्मोलॉजी, ईएनटी और एनेस्थीसिया शामिल हैं. जिला स्तर पर सिविल सर्जन इन विशेषज्ञों के चयन की प्रक्रिया पूरी करेंगे. एम्पैनल डॉक्टर ओपीडी, आईपीडी, इमरजेंसी सेवाओं और छोटे-बड़े ऑपरेशनों के लिए प्रति मरीज तय शुल्क लेने के हकदार होंगे. सरकार को उम्मीद है कि इससे अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी और मरीजों को समय पर गुणवत्तापूर्ण इलाज मिलेगा.

कितनी कारगर होगी व्यवस्था

कैबिनेट ने पंजाब को-ऑपरेटिव सोसायटीज नियम, 1963 के तहत एकसमान अनुशासनात्मक और अपीलीय ढांचे को भी मंजूरी दे दी है. नए प्रावधान लागू होने पर सहकारी संस्थाओं में अपील प्रक्रिया की दोहराव वाली समस्या खत्म होगी और एक ही बोर्ड या कमेटी में उलझे फैसलों से राहत मिलेगी. यह व्यवस्था अनुशासनात्मक मामलों में स्पष्ट कमांड चेन बनाएगी और अपील केवल एक बार सुनने का प्रावधान सुनिश्चित करेगी. इससे सहकारी क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारियों के अधिकार मजबूत होंगे और संस्थागत जवाबदेही बढ़ेगी.

इसी के साथ पंजाब माइनर मिनरल रूल्स, 2013 में भी संशोधन को मंजूरी मिली है. यह बदलाव नई माइनिंग पॉलिसी 2025 के अनुरूप किया गया है. संशोधन का उद्देश्य खनन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सरल और नागरिक हितैषी बनाना है. सरकार ने क्रशर साइटों और भूमि मालिकों की माइनिंग साइटों के लीज धारकों को माइनिंग अधिकारों के आवंटन में सुधार लाने के लिए नियमों में जरूरी बदलाव जोड़े हैं.

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punjab CM Bhagwant Mann
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