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पंजाब में दिवाली पर ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति, तय की समय सीमा

इस दौरान केवल ग्रीन पटाखों को जलाने की इजाजत दी गई यानि इन पटाखों की खरीद बिक्री को लेकर अनुमति है. 

Updated on: 12 Oct 2022, 11:50 PM

चंड़ीगढ़:

पंजाब में दिपावली के मौके पर लोगों को पटाखे चलाने की इजाजत दी गई है. अब पंजाब में दिवाली के साथ-साथ अन्य फेस्टिवल में लोग ग्रीन पटाखे का आनंद लेंगे. राज्य के पर्यावरण एवं विज्ञान प्रौद्यौगिकी मंत्रालय का कहना है कि लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की हिदायत के अनुसार निर्णय लिया गया है. पंजाब के पर्यावरण,विज्ञान और प्रौद्यौगिकी मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने इस निर्णय की जानकारी दी है. उनका कहना है कि 24 अक्टूबर को दीपावली वाले दिन रात्रि आठ बजे से दस बजे तक पटाखे फोड़े जा सकेंगे. उन्होंने बताया कि इस दौरान केवल ग्रीन पटाखों को जलाने की इजाजत दी गई यानि इन पटाखों की खरीद बिक्री को लेकर अनुमति है. 

दूसरे त्योहरों पर भी दी अनुमति 

पर्यावरण मंत्रालय की ओर जारी निर्देश में दिवाली के साथ आठ नवंबर श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के दिन सुबह 4 से पांच बजे एक घंटे. वहीं रात 9 से 10 बजे एक  घंटे पटाखे चलाने की अनुमति होगी. 24-25 दिसंबर को क्रिसमस के वक्त आधी रात 11.55 से 12.30 के दौरान अनुमति होगी. वहीं 31 दिसंबर-1 जनवरी की आधी रात  यानि 11.55 से 12.30 बजे तक पटाखे फोड़ने की इजाजत होगी.