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SC से सजा पर सिद्धू बोले- No comment तो कैप्टन ने कहा- ठोको ताली

सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक साल के कठोर कारावास की सजा पर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि 'No comment'. सिद्धू को सजा मिलने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस (PLC) ने ट्वीट किया - Thoko Tali!

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Deepak Pandey
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SC से सजा पर सिद्धू बोले- No comment तो कैप्टन ने कहा- Thoko Tali( Photo Credit : न्यूज नेशन)

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34 साल पुराने रोडरेज के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) को एक साल की सश्रम जेल की सजा सुनाई है. SC ने एक पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के बाद ये सजा सुनाई है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें एक साल के कठोर कारावास की सजा देने के बारे में जब पत्रकारों ने पूछा तो कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि 'No comment'. सिद्धू को सजा मिलने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस (PLC) ने ट्वीट किया- ठोको ताली (Thoko Tali).

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सुप्रीम कोर्ट से सजा का फैसला आने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट किया कि Will submit to the majesty of law… आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में पीड़ित पक्ष के वकील सुधीर वालिया ने कहा कि सिद्धू को जेल जाना होगा, एक साल कठोर कारावास के सुप्रीम फैसले के बाद कानूनी राहत के आसार कम हैं. 34 साल पुराने रोडरेज केस में सुप्रीम कोर्ट ने नेता और पूर्व भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल सश्रम कैद की सजा और एक हजार रुपये जुर्माना का फैसला दिया है. पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए देश की सर्वोच्च अदालत ने सजा दी. 

पीड़ित पक्ष के एडवोकेट सुधीर वालिया ने कहा कि सुप्रीम आदेश के बाद सिद्धू को निश्चित तौर पर जेल जाना होगा, अब उनके पास सिर्फ क्यूरेटिव पिटिशन का विकल्प बचता है, जो आसान नहीं है, जिसमें राहत मिलने के आसार बेहद कम हैं. उनके जेल जाने की प्रक्रिया रिव्यू पिटिशन पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर शाम तक मिलने के बाद साफ हो पाएगी.

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आपको बता दें कि पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सिद्धू को गैर इरादतन हत्या में तीन साल कैद की सजा सुनाई थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या में बरी कर दिया था, लेकिन चोट पहुंचाने के मामले में एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया था. यह फैसला जस्टिस एएम खानविलकर और संजय किशन कौल की बेंच ने सुनाया है. सिद्धू को आईपीसी की धारा 323 के तहत इरादतन चोट पहुंचाने के दोष में सजा सुनाई गई है.

Source : News Nation Bureau

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