पंजाब के आबकारी विभाग ने शराब की होम डिलीवरी के लिए कुछ गाइडलाइन जारी किए हैं. इस गाइड लाइन पर अभी केबिनेट की मंजूरी मिलना बाकी है. केबिनेट की मीटिंग कल यानी गुरुवार को है. इस गाइडलाइन के मुताबिक शऱाब के ठेके सुबह 9 बजे से एक बजे तक खुलेंगे, उसके बाद शाम 6 बजे तक होम डीलीवरी होगी. इस गाइड लाइन के मुताबिक एक ग्रुप में सिर्फ 2 लोग ही होम डिलीवरी कर सकेंगे. होम डिलीवरी वाले व्यक्ति के पास अधिकारिक पास होना जरूरी होगा. 2 लीटर से ज्यादा होम डिलीवरी नहीं होगी.
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ये हैं अन्य गाइडलाइन
- होम डिलीवरी की सुविधा लॉक डाउन के बीच में ही रहेगी
- होम डिलीवरी आधिकारिक वाहन के ऊपर होगी जो विभाग द्वारा अधिकारिक किया जाएगा
- शराब के ठेके खोलने पर विभाग ने शराब की दुकानों में सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखने के लिए भी गाइडलाइन जारी की है
- दुकान के बाहर 5 से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे
- जमीन पर निशान लगाए जाएंगे
- शराब की दुकान में सैनिटाइजर का पूरी तरह प्रबंध किया जाएगा
- शराब के ठेके तभी खोलेंगे जब कर्फ्यू में जिला प्रशासन द्वारा ढील दी जाएगी
- समय समय पर राज्य सरकार अपनी गाइडलाइंस बदल भी सकती है