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पंजाबी न पढ़ाने वाले स्कूलों पर एक्शन में सरकार, लगेगा 2 लाख का जुर्माना

पंजाब के स्कूलों में पंजाबी न पढ़ाने वाले स्कूलों पर चन्नी सरकार की नजर अब टेढी हो गई. सरकार ने लिस्ट बनाकर ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई करने व जुर्माना लगाने का ऐलान किया है.

Updated on: 14 Nov 2021, 06:01 PM

highlights

  • चन्नी ने कहा जांच कराकर की जाएगी कार्रवाई 
  • साथ ही पंजाबी राज्य में सभी बोर्ड के शीर्ष पर लिखी जाएगी
  • आदेश का उलंघन करने वालों पर जुर्माने के साथ होगी कानूनी कार्रवाई 

नई दिल्ली :

जाब के स्कूलों में पंजाबी न पढ़ाने वाले स्कूलों पर चन्नी सरकार  की नजर अब टेढी हो गई. सरकार ने लिस्ट बनाकर ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई करने व जुर्माना लगाने का ऐलान किया है. मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए पंजाबी को पंजाब में पहली से 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए अनिवार्य विषय बना दिया गया है. इसका उल्लंघन करने वाले विद्यालयों पर दो लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. साथ ही पंजाब के सभी कार्योलयों में लगे बोर्डों पर पंजाबी भाषा सबसे पहले लिखी होनी अनिवार्य है. सरकार ने पंजाबी तथा अन्य भाषाओं की शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2021 को पारित किया. अब इसी के हिसाब से राज्य के सभी स्कूलों में पंजाबी पढ़ना जरुरी है.

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कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर जुर्माने को क्रमश: 25,000 रुपये, 50,000 रुपये और 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये और 2 लाख रुपये कर दिया गया है. विशेष रूप से, पंजाब लर्निंग ऑफ पंजाबी एंड अदर लैंग्वेजेज एक्ट, 2008 को राज्य सरकार द्वारा कक्षा 1 से 10 में पढ़ने वाले सभी छात्रों द्वारा अनिवार्य विषय के रूप में पंजाबी सीखने के लिए प्रदान करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था.


CM चन्नी ने अपने ट्वीट में क्या कहा
चन्नी ने ट्वीट किया, मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए पंजाबी को पंजाब में पहली से 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए अनिवार्य विषय बना दिया गया है. इसका उल्लंघन करने वाले विद्यालयों पर दो लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. अब कार्यालयों में पंजाबी अनिवार्य है. साथ ही पंजाबी राज्य में सभी बोर्ड के शीर्ष पर लिखी जाएगी.”
कानून के उल्लंघन पर कितना लगेगा जुर्माना