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उद्धव सरकार का आदेश, बिना कोरोना निगेटिव टेस्ट के कोई भी यात्री महाराष्ट्र में नहीं कर सकता एंट्री

महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना को देखते हुए उद्धव सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. महाराष्ट्र आने वाले यात्रियों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना होगा. दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान और गुजरात से आने वाले यात्रियों को कोरोना टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी. 

Updated on: 23 Nov 2020, 07:26 PM

नई दिल्ली :

महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना को देखते हुए उद्धव सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. महाराष्ट्र आने वाले यात्रियों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना होगा. दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान और गुजरात से आने वाले यात्रियों को कोरोना टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी. 

महाराष्ट्र सरकार के ताजा निर्देश के तहत दिल्ली एनसीआर ,गोवा ,गुजरात और राजस्थान से महाराष्ट्र पहुंचने वाले हवाई यात्रियों को 72 घंटे पहले आरटी पीसीआर टेस्ट करवाना होगा. रेल यात्रियों को 96 घंटे पहले आर्टिफिशियल टेस्ट करवाना होगा और सड़क मार्ग से आने वाले सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग और लक्षणों की जांच होगी.

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खास बात यह है कि यह आदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक से ठीक पहले लिया गया है. इन यात्रियों के पास RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए. 

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रिपोर्ट महाराष्ट्र में लैंड होने से 72 घंटे पहले की हो.  यदि कोई टेस्ट नहीं कराया है तो उसे एयरपोर्ट पर ही अपने पैसे से टेस्ट करवाना होगा. ट्रेन से यात्रा में 96 घंटे के भीतर की रिपोर्ट जरूरी होगी.  नेगेटिव रिपोर्ट होने के बाद भी सिम्टम टेस्ट किये जायेंगे.  सिर्फ असिमटोमैटिक यात्रियों को घर जाने दिया जाएगा.