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Supreme Court Photograph: (Social Media)
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र में सभी स्थानीय निकाय चुनाव कराने की अंतिम समय सीमा तय कर दी है. यह तारीख 31 जनवरी, 2026 तक रखी है. इसके साथ राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) को शीघ्र कार्रवाई करने में विफल रहने को लेकर पूर्व निर्धारित समय-सीमा का पालन करने को लेकर फटकार लगाई है. न्यायालय ने साफ किया कि आगे किसी तरह का विस्तार नहीं दिया जाएगा.
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने ये सुनवाई की. पीठ ने कहा कि सभी जिला परिषदों, पंचायत समितियों और नगर पालिकाओं के चुनाव तय समय-सीमा के अंदर पूरे होने जरूरी हैं.
31 अक्टूबर, 2025 से पहले न्यायालय से संपर्क करना होगा
आदेश के अनुसार, "सभी स्थानीय निकायों के चुनाव जनवरी 2026 तक किए जाएंगे. राज्य या राज्य चुनाव आयोग को आगे किसी तरह का विस्तान नहीं दिया जाएगा. अगर किसी अन्य लॉजिस्टिक मदद की जरूरत होती है तो 31 अक्टूबर, 2025 से पहले न्यायालय से संपर्क करना होगा. इसके बाद ऐसी किसी भी प्रार्थना पर विचार नहीं किया जाएगा."
कोर्ट ने आगे निर्देश दिए कि चल रहे परिसीमन कार्य को 31 अक्टूबर, 2025 तक पूरा किया जाना चाहिए. इस दौरान चेतावनी दी कि इसे चुनाव को स्थगित कराने का आधार नहीं बनाया जा सकता.
इस तरह के बहाने प्रशासनिक ढिलाई को दर्शाते हैं: कोर्ट
अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग की ओर दिए अन्य कारणों, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की अनुपलब्धता, बोर्ड परीक्षाओं के दौरान स्कूल परिसर की कमी. वहीं कर्मचारियों की कमी को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि ये बहाने प्रशासनिक ढिलाई को दर्शाने की कोशिश करते हैं.
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