नारायण राणे ने कहा- मैं कोई छोटा-मोटा आदमी नहीं हूं, जवाब देना जानता हूं
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहा है कि बिना जानकारी के इस बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा. मुझे अरेस्ट करने पुलिस निकल चुकी है. ऐसा बहुत कुछ सुना है. लेकिन मुझे आधिकारिक तौर पर कुछ पता नहीं है.
highlights
- नारायण राणे ने कहा कि अभी कुछ नहीं बोलूंगा
- राणे ने कहा कि पूरे मामले की कोई जानकारी नहीं
- सीएम ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी का मामला
नई दिल्ली :
सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे बुरी तरह फंस गए हैं. उनपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. शिवसेना के निशाने पर आए केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहा है कि बिना जानकारी के इस बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा. मुझे अरेस्ट करने पुलिस निकल चुकी है. ऐसा बहुत कुछ सुना है. लेकिन मुझे आधिकारिक तौर पर कुछ पता नहीं है. केंद्रीय मंत्री राणे ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि मेरे ख़िलाफ़ FIR दर्ज़ की गई है. मैंने कोई अपराध नहीं किया है. 15 अगस्त के बारे में कोई नहीं जानता तो क्या यह अपराध नहीं है? मैंने कहा था कि मैं थप्पड़ मार देता और यह अपराध नहीं है.
अगर कोई मुझे बदनाम करेगा तो शिकायत दर्ज होगी
उन्होंने आगे कहा कि कौन से शिवसेना नेता ने ऐसा कह रहा है, नाम बताइए. मैंने इतने साल राजनीति में बिताए है मुझे सारे कानून पता है. मेरी अगर कोई बदनामी करेगा तो उनके खिलाफ हम शिकायत दर्ज करेंगे.
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मैं केंद्रीय मंत्री हूं कोई छोटा-मोटा आदमी नहीं
राणे ने कहा कि मैं कोई छोटा-मोटा आदमी नहीं हूं. केंद्रीय मंत्री हूं. मैं किसी को जवाबदेह के लिए बाध्य नहीं हूं. मीडिया का आदर कर रहा हूं इसलिए जवाब दे रहा हूं. मैंने कोई गुनाह नहीं किया है.पत्थरबाजी करना कोई मर्दानगी नहीं है. मेरे खिलाफ आदेश निकाले हैं ये क्या कोई राष्ट्रपति हैं क्या.
केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि मै किसी की आक्रमकता को नहीं डरता. हम उनसे दोगुनी आक्रमकता दिखा सकते है. हमारी भी केंद्र में सरकार है... देखते है राज्य सरकार कितना छलांग लगा सकती है.
नारायण राणे के खिलाफ कई जगह केस दर्ज हुए हैं
बता दें कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के ख़िलाफ़ पुणे के चतुरशृंगी पुलिस स्टेशन में युवा सेना की शिकायत के बाद FIR दर्ज़ की गई. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के ख़िलाफ़ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने के लिए नारायण राणे के ख़िलाफ़ IPC की धारा 153 और 505 के तहत FIR दर्ज़ की गई है. नासिक थाने में भी मामला दर्ज किया गया.
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