Maharashtra New CM: ऐसे तय होगा कि कौन बनेगा महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री, ये दिग्गज नेता बन सकते हैं डिप्टी CM

Maharashtra New CM: महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में महायुति गठबंधन ने बंपर जीत हासिल की है. भाजपा बुधवार को अपना पर्यवेक्षक दल भेजेगी. विधायकों से चर्चा करने के बाद पर्यवेक्षक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करेंगे.

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Jalaj Kumar Mishra
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Maharashtra Assembly File

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Maharashtra New CM: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हो चुके हैं. चार दिन पहले चुनाव के परिणाम भी आ गए हैं. भाजपा नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने बंपर जीत हासिल की है. अकेले भाजपा ने ही 132 सीटें जीत ली हैं. बंपर जीत के चार दिन बाद भी अब तक महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री तय नहीं हो पाया है. भाजपा इस वजह से बुधवार को पर्यवेक्षक भेजेगी. वे विधायकों से चर्चा करने के बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करेंगे. 

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एक दिन पहले, मंगलवार को एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया. शिंदे 28 जून 2022 से लेकर 26 नवंबर 2024 तक मुख्यमंत्री रहे हैं. अब जब तक नये मुख्यमंत्री की शपथ नहीं हो जाती, तब तक शिंदे ही कार्यवाहक सीएम रहेंगे. हालांकि, मीडिया रिपोर्टों की मानें तो, सीएम पद के लिए देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) का नाम फानइल हो चुका है. 

ये नेता बन सकते हैं डिप्टी सीएम

फडणवीस अगर सीएम बनते हैं तो दोबारा दो डिप्टी सीएम बनेंगे. चाहें एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) और अजित पवार (Ajit Pawar) डिप्टी सीएम बनें या फिर दोनों नेता अपनी-अपनी पार्टी के किसी विधायक का नाम आगे कर दें. सूत्रों का कहना है कि नई सरकार का एजेंडा तय करने के लिए तीनों दल एक कमेटी बनाएंगे, जिसका नेतृत्व एकनाथ शिंदे करेंगे. 

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एमवीए नियुक्त कर सकती है नेता प्रतिपक्ष

विधानसभा चुनाव में करारी हार के कारण किसी भी विपक्षी दल को इतनी भी सीटें नहीं मिली हैं, वे अपना नेता प्रतिपक्ष नियुक्त कर सके. नियमों की माने तो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के लिए विपक्ष के पास कम से कम 10 प्रतिशत सीटें होनी चाहिए. इसी वजह से महाविकास अघाड़ी संयुक्त रूप से एलओपी पद का दावा कर सकती है. 

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राज ठाकरे की मनसे की मान्यता हो सकती है रद्द

राज ठाकरे की मनसे इस बार एक भी सीट नहीं जीत पाई है. मनसे का वोट शेयर भी 1.55 प्रतिशत रहा. इस वजह से राज ठाकरे की पार्टी की मान्यता रद्द हो सकती है. चुनाव आयोग अब उनका सिंबल भी छीन सकता है. नियमों के अनुसार, अगर किसी राजनीतिक दल की मान्यता बरकरार रखने के लिए पार्टी के पास एक विधा़यक और आठ प्रतिशत वोट, दो विधायक और छह प्रतिशत वोट या फिर तीन विधायक और तीन प्रतिशत वोट आवश्यक है. 

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