बॉस के साथ बनाओ शारीरिक संबंध, पत्नी ने किया इनकार तो दे दिया तलाक

Maharashtra Triple Talaq Case: महाराष्ट्र के कल्याण में एक पति ने पत्नी पर दबाव बनाया कि वह उसके बॉस के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया. महिला ने इनकार किया तो उसे तलाक देकर घर से बाहर कर दिया.

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Vineeta Kumari
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triple talaq case Photograph: (AI)

Maharashtra Triple Talaq Case: पति-पत्नी का रिश्ता काफी पाक माना जाता है. कहते हैं शादी के बाद पति-पत्नी का रिश्ता सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं बल्कि सात जन्मों के लिए बन जाता है. वहीं, इस रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना महाराष्ट्र से सामने आई है. जहां एक पढ़े-लिखे सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी पत्नी पर दबाव बनाया कि वह उसके बॉस के साथ संबंध बनाए. जब पत्नी ने इससे इनकार कर दिया तो पति ने उसके साथ कुछ ऐसा किया, जिसकी शायद ही विवाहिता ने कल्पना की होगी.

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बॉस के साथ संबंध बनाने के लिए पति ने किया मजबूर

इस घटना ने हर किसी को सोच में डाल दिया है कि क्या यही मॉर्डन युग है. जहां एक पत्नी को पतिव्रता होने की सजा मिली है?यह मामला महाराष्ट्र के कल्याण की है. घटना के बारे में मिली जानकारी के अनुसार, कुछ महीने पहले ही विवाहिता शादी करके ससुराल पहुंची. शादी के बाद पति-पत्नी में सबकुछ सही चल रहा था.

15 लाख रुपये के लिए बनाया दबाव

इस बीच पति ने अपनी पत्नी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि वह मायके से 15 लाख रुपये लेकर आए. पहले महिला ने इसके लिए मना किया. उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी पत्नी को मजबूर किया कि वह उसके बॉस के साथ शारीरिक संबंध बनाए. जब उसने इससे इनकार किया तो पहले तो उसकी पिटाई की और फिर तीन बार तलाक, तलाक, तलाक कहकर घर से बाहर निकाल दिया.

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सॉफ्टवेयर इंजीनियर की काली करतूत

घटना के बाद पीड़िता ने थाने में जाकर इसकी शिकायत दर्ज कराई है. विवाहिता ने बताया कि शादी के कुछ समय बाद ही पति 15 लाख की डिमांड करने लगा और कहने लगा कि उसे यह पैसे पहली पत्नी से तलाक के लिए चाहिए. जब विवाहिता ने इसके लिए साफ मना कर दिया तो उसका व्यवहार पत्नी के प्रति बदल गया. इसके बाद वह विवाहिता पर दबाव बनाया कि वह उसके कंपनी के बॉस के साथ शारीरिक संबंध बनाए. महिला ने इसके लिए भी मना किया तो तलाक, तलाक, तलाक कहकर घर से बेघर कर दिया. पीड़िता की इसी साल जनवरी में कल्याण में शादी हुई थी. 

तलाक, तलाक, तलाक कहकर निकाला घर से बाहर

पीड़िता छत्रपति संभाजी नगर की रहने वाली है. उसने छत्रपति संभाजी नगर थाने में जाकर केस दर्ज कराया. जिसे कल्याण के बाजारपेठ पुलिस थाने में ट्रांसफर कर दिया गया है. महिला की शिकायत के बाद पति के खिलाफ मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. 

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