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uddhav thackeray( Photo Credit : News Nation)
देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर धीमी पड़ती नजर हा रही है. यही वजह है कि राज्यों ने अपने यहां पर ढील देनी शुरू कर दी है. हालांकि इस दौरान कोरोना नियमों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है. इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया ब्रेक द चेन आर्डर जारी किया है. जिसके तहत 11 ज़िले, जहां कोरोना के मामले ज़्यादा हैं, उन्हें छोड़ दूसरे जिलों के लिए रियायतों का ऐलान किया गया है. आपको बता दें कि वैज्ञानिकों और डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना का खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है और देश पर तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है.
ब्रेक द चेन आर्डर के जानें नियम
- नए नियमों के तहत 11 जिलों को छोड़, राज्य के दूसरे जिलों में..
- सभी दुकानों, शॉपिंग मॉल को सोमवार से शुक्रवार 8 बजे तक और शनिवार 3 बजे तक खुला रखा जा सकता है..
- रविवार को अत्यावाश्यक सेवाओं को छोड़ बाकी दुकानें बंद रहेंगी..
- पब्लिक गार्डन, प्लेग्राउंड को खोला जा रहा है..
- सरकारी और निजी दफ्तर 100 फीसदी की क्षमता के साथ काम कर सकते हैं..
- जिम, सैलून, ब्यूटी पार्लर को सोमवार से शुक्रवार 8 बजे तक और शनिवार 3 बजे तक खोला जा सकता है.. इन्हें 50 फीसदी की क्षमता के साथ चलाया जाएगा..रविवार को यह सब बंद रहेंगे..
- सिनेमा हॉल, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे..
- रेस्टोरेंट को 50 फीसदी क्षमता के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे तक चलाया जा सकता है, पार्सल की सुविधा पहले की तरह शुरू होगी..
- रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक बिना वजह बाहर निकलने पर रोक..
- राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक जारी
वहीं, देश के पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में या तो शैक्षणिक संस्थान खासतौर पर स्कूल खुल चुके हैं या क्रमबद्ध तरीके से खोले जाने हैं. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल बच्चों की सुरक्षा को लेकर है, हालांकि आईसीएमआर और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से यह कहा गया है कि बच्चों के अंदर ऐसे रिसेप्टर बहुत कम है, जिससे कोरोना का संक्रमण तेजी से शरीर में फैल सकता है.
Source : News Nation Bureau