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महाराष्ट्र में 1 मई तक लागू हुआ लॉकडाउन, जानें क्या रहेगा खुला और क्या बंद?

आपात सेवाओं को छोड़कर सीधे महामारी प्रबंधन से जुड़े सरकार कार्यालय 15 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित हो सकते हैं. आदेश के अनुसार सभी सरकारी दफ्तरों (राज्य, केंद्र या लोकल अथॉरिटी) में केवल 15 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति हो सकती है.

आपात सेवाओं को छोड़कर सीधे महामारी प्रबंधन से जुड़े सरकार कार्यालय 15 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित हो सकते हैं. आदेश के अनुसार सभी सरकारी दफ्तरों (राज्य, केंद्र या लोकल अथॉरिटी) में केवल 15 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति हो सकती है.

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Karm Raj Mishra
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Maharashtra lockdown

maharashtra lockdown( Photo Credit : News Nation)

महाराष्ट्र में कोरोना वायरस (corona virus) के बढ़ते मामलों को देखते हुए उद्धव सरकार (Uddhav Government) ने पाबंदियों को और बढ़ा दिया है. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) ने लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है. पूरे प्रदेश में आज रात 8 बजे से एक मई तक लॉकडाउन (Lockdown) लागू कर दिया गया है. यह आदेश 1 मई तक लागू रहेगा. जारी की गई नई गाइडलाइंस के मुताबिक सभी सरकारी दफ्तर केवल 15 प्रतिशत कर्मचारियों की मौजूदगी के साथ चलेंगे. यह पहले 50 फीसदी था. कोविड-19 मैनेजमेंट वाली संस्थाओं को इस मामले में छूट रहेगी. लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं पर कोई फर्क नही पड़ेगा. यानी उन्हें इस लॉकडाउन के दौरान छूट दी गई है. 

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दफ्तरों के लिए नियम

आपात सेवाओं को छोड़कर सीधे महामारी प्रबंधन से जुड़े सरकार कार्यालय 15 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित हो सकते हैं. आदेश के अनुसार सभी सरकारी दफ्तरों (राज्य, केंद्र या लोकल अथॉरिटी) में केवल 15 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति हो सकती है. इस नियम से केवल उन दफ्तरों को छूट होगी जो जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए हैं. 13 अप्रैल को ब्रेक द चेन मुहिम के तहत सेक्शन 5 में रखे गए दफ्तरों में 15 फीसदी या अधिकतम 5 कर्मचारी रह सकते हैं. 

शादी में सिर्फ 25 लोगों को ही अनुमति

शादी समारोह में अब केवल 25 व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं सरकारी आदेश के मुताबिक अब शादी समारोह के लिए सिर्फ 2 घंटे की ही इजाजत होगी. यदि किसी शादी में सरकारी आदेशों का उल्लंघन करने पर 50 हजारा का जुर्माना लगाया जाएगा.

यातायात से संबंधित नियम

नई पाबंदियों के मुताबिक सरकारी बस 50 फीसदी की कैपसिटी पर चलेगी. खड़े रहकर सफर करने पर भी रोक लगाई गई है. हालांकि, निजी परिवहन को केवल आपातकालीन या आवश्यक सेवाओं के लिए या अर्ध-क्षमता पर वैध कारणों से संचालित किया जा सकता है, लेकिन अंतर-जिला या अंतर-शहर यात्रा के लिए नहीं. अंतर-जिला या अंतर-शहर यात्रा की केवल आवश्यक सेवाओं या चिकित्सा आपात स्थिति या अंतिम संस्कार, गंभीर बीमारी, आदि जैसी स्थितियों के लिए अनुमति दी जाएगी, और इसका उल्लंधन करने वालों पर 10,000 रुपये फाइन लगाया जाएगा.

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14 दिन का होम क्वारंटीन अनिवार्य

इसके अलावा निजी बसें एक जिले से दूसरे जिले जाने पर पहले लोकल DMA को सूचना देना जरूरी होगा. प्राइवेट बसों 50 सीटिंग क्षमता के 50 फीसदी तक यात्री हो सकते हैं, लेकिन कोई खड़ा होकर यात्रा नहीं करेगा. बसें एक शहर में अधिकतम दो स्थानों पर रुकेंगी. बसों से उतरने के बाद यात्रियों के हाथों पर मुहर लगाया जाएगा और कम से कम 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन रहना होगा.

HIGHLIGHTS

  • महाराष्ट्र में आज से 1 मई तक लॉकडाउन लागू
  • आवश्यक सेवाओं को लॉकडाउन से बाहर रखा गया
  • नियमों का उल्लंघन करने पर लगेगा जुर्माना
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