दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर केजरीवाल सरकार ने जारी किया ये आदेश
दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए ऑक्सीजन की सप्लाई और आवंटन को ठीक करने के लिए दिल्ली सरकार ने जारी किया आदेश है. आवंटन और सप्लाई को लेकर दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ से आदेश जारी किया गया है.
नई दिल्ली:
दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए ऑक्सीजन की सप्लाई और आवंटन को ठीक करने के लिए दिल्ली सरकार ने जारी किया आदेश है. आवंटन और सप्लाई को लेकर दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ से आदेश जारी किया गया है. इस आदेश के मुताबिक, सरकार द्वारा समय-समय पर ऑक्सीजन के आवंटन और सप्लाई को लेकर जारी किए जाने वाले आदेश का कड़ाई से पालन कराया जाएगा. आवंटन का यह आदेश हर दिन की ऑक्सीजन सप्लाई से जुड़े मामलों में लागू होगा. ऑक्सीजन आवंटन के दिल्ली सरकार के सभी पूर्व आदेशों की जगह अब आवंटन का यह नया आदेश लागू होगा. यह 23 अप्रैल रात 12 बजे से प्रभावी होगी.
पूरी दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के ओएसडी आशीष वर्मा के नेतृत्व में होगी. इस पूरी प्रक्रिया में डीटीसी के एमडी विजय बिधूड़ी और दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के विशेष सचिव उदित प्रकाश राय, आशीष राय वर्मा के मातहत काम करेंगे.
दिल्ली तक आने वाली ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उदित प्रकाश राय की होगी. वे इस मामले में, दूसरे राज्यों और केंद्र सरकार से संबंधित सभी तरह की दिक्कतों के समाधान के लिए भी जिम्मेदार होंगे.
दिल्ली के भीतर ऑक्सीजन सप्लाई के मामले में नियंत्रण, समन्वय और इससे जुड़ी व्यवस्था की जिम्मेदारी विजय बिधूड़ी की होगी. विजय बिधूड़ी की देखरेख में ही एक 24×7 कंट्रोल रूम बनाया जाएगा. इस कंट्रोल रूम में एक हेल्प डेस्क भी होगा. एसडीएम स्तर का एक अधिकारी और 8 अन्य अधिकारी इसमें काम करेंगे.
ये सभी केंद्र सरकार के अस्पताल, दिल्ली सरकार के अस्पताल और प्राइवेट अस्पतालों की तरफ से आने वाली ऑक्सीजन संबंधी शिकायतों पर आधे घंटे के भीतर कार्यवाही करेंगे. अगर आधे घंटे के भीतर उसका समाधान नहीं होता है, तो यह विजय बिधूड़ी की जिम्मेदारी होगी कि वे इस मामले को देखें और समाधान करें. हेल्प डेस्क से जुड़ा एक विस्तृत आदेश दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किया जाएगा.
दिल्ली पुलिस की व्यवस्था
ऑक्सीजन टैंकर के आने और जाने का पूरा रिकॉर्ड दिल्ली पुलिस तैयार करेगी. सभी चेकप्वाइंट पर इसकी निगरानी की जाएगी और इसकी सूचना तत्काल प्रभाव से कंट्रोल रूम को दी जाएगी. दिल्ली में टैंकर के एंट्री पवाइंट से लेकर उसके गंतव्य तक पुलिस की तरफ से ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा. दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर मुक्तेश चंद्र इसके नोडल अधिकारी होंगे और इस मामले में सभी तरह की सहायता और व्यवस्था की जिम्मेदारी उनकी होगी.
हॉस्पिटल ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी
मेडिकल ऑक्सीजन के निगरानी और संतुलित वितरण के लिए सभी अस्पतालों को एक ऑडिट कमेटी बनानी है. यह कमेटी हर दिन के स्टॉक और इस्तेमाल का डाटा तैयार करेगी. अस्पतालों को एक नोडल अधिकारी की भी नियुक्ति करनी है, जो ऑक्सीजन सप्लाई से जुड़ी शिकायतों और उनके समाधान की दिशा में काम करेंगे. इस पूरे मामले में अगर कोई भी गड़बड़ी या नियमों की अवहेलना करता पाया जाएगा, तो उसके खिलाफ दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 51 और 60 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
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