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100 करोड़ वसूली मामले में अनिल देशमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत

मनी लॉन्ड्रिंग और 100 करोड़ वसूली के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. सेशंस कोर्ट ने अनिल देशमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

Updated on: 06 Nov 2021, 03:22 PM

नई दिल्ली:

मनी लॉन्ड्रिंग और 100 करोड़ वसूली के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. सेशंस कोर्ट ने अनिल देशमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. आपको बता दें कि पिछले दिनों प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के रडार पर आ चुके अनिल देशमुख को जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एक नवंबर को गिरफ्तार कर लिया गया था. ईडी के सामने पूछताछ के दौरान अनिल देशमुख गोलमोल जवाब देते रहे और उनके जवाब से ईडी के अधिकारी संतुष्ट नजर नहीं आए. 

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पहले हो चुका था लुकआउट नोटिस

100 करोड़ रुपये की वसूली मामले में अनिल देशमुख के खिलाफ पहले ही लुकआउट नोटिस जारी किया गया था. अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगा था. इसके बाद उन्हें गृहमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था. सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया था. ईडी ने अनिल देशमुख को वसूली मामले में 5 बार समन भिजवाया लेकिन वो पेश नहीं हुए. उन्होंने समन रद्द करवाने के लिए 2 सितंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था. इस याचिका पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई है.

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जानें क्या है पूरा मामला

मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने देशमुख पर 100 करोड़ रुपये की वसूली और उसके लिए पुलिस अधिकारियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया था. इस मामले में सीबीआई जांच चल रही है. वहीं, प्रवर्तन निदेशालय ने भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच कर रही है. शुरू में ईडी ने देशमुख के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी. वसूली के मामले में अनिल देशमुख सहित कई अन्य लोगों पर भी आरोप है.