दमोह उपचुनाव में अजब रंग, उम्मीदवार को मिला 'चप्पल' !

पिछले विधानसभा चुनाव में दमोह में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, तब राहुल लोधी ने बीजेपी के उम्मीदवार जयंत मलैया को परास्त किया था. बाद में राहुल लोधी ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और दल बदल किया.

पिछले विधानसभा चुनाव में दमोह में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, तब राहुल लोधी ने बीजेपी के उम्मीदवार जयंत मलैया को परास्त किया था. बाद में राहुल लोधी ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और दल बदल किया.

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Vineeta Mandal
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MP Byelection( Photo Credit : सांकेतिक चित्र)

मध्य प्रदेश के दमोह जिले में हो रहे विधानसभा के उप-चुनाव में अजब रंग देखने को मिल रहे हैं. यहां के एक निर्दलीय उम्मीदवार वैभव सिंह तो हाथ में चप्पल लेकर चल रहे हैं और अपने लिए वोट मांग रहे हैं, क्योंकि उनका चुनाव चिन्ह 'चप्पल' है. पिछले विधानसभा चुनाव में दमोह में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, तब राहुल लोधी ने बीजेपी के उम्मीदवार जयंत मलैया को परास्त किया था. बाद में राहुल लोधी ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और दल बदल किया. अब लोधी बीजेपी के उम्मीदवार हैं और उनका मुकाबला कांग्रेस के अजय टंडन से है.

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उप-चुनाव के लिए मतदान 17 अप्रैल को होने वाला है और कुल 22 उम्मीदवार मैदान में हैं. निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वैभव सिंह भी मैदान में हैं और उनका चुनाव चिन्ह चप्पल है. वैभव चप्पल लेकर मतदाताओं के पास जाते हैं और आग्रह यही करते हैं कि उनके चुनाव चिन्ह पर बटन दबाएं. वैभव सिंह के चुनाव-प्रचार का अंदाज इन दिनों चर्चा में है, क्योंकि उनके दोनों हाथों में चप्पल होती है और भी मतदाता के जब सामने पहुंचते हैं तो उन्हीं चप्पलों के सहारे हाथ जोड़कर वोट भी मांग रहे हैं.

निर्दलीय उम्मीदवार वैभव सिंह ने जिला निर्वाचन अधिकारी को एक पत्र लिखा है और चुनाव आयोग द्वारा तय किए गए निर्देशों का हवाला देते हुए कहा है कि, "मतदान के दौरान मतदान केंद्र के भीतर कोई भी कर्मचारी, मतदाता, निरीक्षण दल के अधिकारी जूता-चप्पल न पहनें, क्योंकि दमोह विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवारों को जूता और चप्पल चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए हैं."

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साथ ही उन्होंने अपने आवेदन में कहा है कि, "वे चुनाव जीतते हैं तो उसके बाद न्यायालय में अनेकों याचिकाएं लग सकती हैं और उसका आधार यह रहेगा कि मतदान के दौरान चुनाव चिन्ह के साथ कर्मचारी मौजूद रहे. चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देश है कि चुनाव चिन्ह मतदान केंद्र की परिधि से 100 मीटर बाहर होने चाहिए. इन स्थितियों में चुनाव तक निरस्त हो सकता है लिहाजा कर्मचारियों को मतदान केंद्र में जूते-चप्पल पहनकर प्रवेश न करने दिया जाए."

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