अब मिलावटखोरी की तो होगी उम्रकैद, मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला
शिवराज सरकार (Shivraj Government) ने बड़ा फैसला लिया है. अब राज्य में मिलावटखोरों को आजीवन कारावास होगा.
highlights
- मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का बड़ा फैसला
- अब मिलावटखोरों को आजीवन कारावास होगा
- कैबिनेट ने दी उम्रकैद के प्रावधान को मंजूरी
भोपाल:
लोगों की सेहत को ध्यान में रख मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की सरकार मिलावटखोरी के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है. मिलावटखोरी को रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान के बीच शिवराज सरकार (Shivraj Government) ने बड़ा फैसला लिया है. अब राज्य में मिलावटखोरों को आजीवन कारावास होगा. मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने खाद्य मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास देने के लिए दंड कानून (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2021 को मंजूरी दी है. मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (Narottam Mishra) ने इसकी जानकारी दी है.
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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें मिलावटखोरों के लिए आजीवन कारावास की सजा के प्रावधान से जुड़ा यह प्रस्ताव पारित हो गया. इसकी जानकारी देते हुए गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने पर अब आजीवन कारावास की सजा होगी. उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने 'मिलावट पर कसावट' अभियान के तहत आरोपी का दोष साबित होने पर आजीवन कारावास की सजा के प्रावधान को मंजूरी दी है.
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आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में मिलावटखोरी के खिलाफ कानून पहले था, लेकिन इसमें सजा का प्रावधान काफी कम था. पहले मिलावट का आरोप सही साबित होने पर 6 महीने की सजा का ही प्रावधान था, जिसे बाद में बढ़ाकर तीन साल कर दिया गया था. हालांकि इसमें फिर संशोधन किया गया है और अब आरोप सिद्ध होने पर मिलावटखोरों को आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान कर दिया गया है.
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उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान पहले से ही जारी है. पहले मिलावटखारों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई करने का फैसला भी लिया गया था. इसके अलावा खाद्य पदार्थों के अलावा दवाओं को भी मिलावटखोरी के दायरे में लाया गया. एक्सपायरी डेट की दवा, पेय और बेचने पर भी सजा का प्रावधान है.
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