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एमपी में मिलावटखोरों पर साढ़े 32 लाख का जुर्माना, 285 पर केस

डॉ. प्रभुराम चौधरी ने विभागीय अधिकारियों की बैठक में मिलावटखोरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा की. इसमें बताया गया कि अगस्त माह से संचालित अभियान में अब तक की कार्रवाई में मिलावटखोरी करने वालों के विरुद्ध 285 प्रकरण दर्ज करवाए गए.

Updated on: 18 Nov 2020, 06:58 AM

भोपाल:

मध्य प्रदेश में मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान जारी है. बीते तीन माह में इस अभियान के तहत मिलावटखोरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर अब तक साढ़े 32 लाख का अर्थदंड लगाया गया है. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने विभागीय अधिकारियों की बैठक में मिलावटखोरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा की. इसमें बताया गया कि अगस्त महीने से संचालित अभियान में अब तक की कार्रवाई में मिलावटखोरी करने वालों के विरुद्ध 285 प्रकरण दर्ज करवाए गए और 220 प्रकरणों में मिलावटखोरों पर 30 लाख 62 हजार का अर्थ दंड अधिरोपित किया गया है.

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कुल अधिरोपित अर्थदंड से 15 लाख 5 हजार की वसूली भी की जा चुकी है. सीजेएम कोर्ट में दर्ज 39 प्रकरण पर भी सुनवाई जारी है. मंत्री डॉ. चौधरी ने प्रदेश की जनता को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने और मिलावटखोरों एवं नकली सामग्री निर्माण एवं विक्रय करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये हैं.

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उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा हाल ही में सभी संभागों के लिये संभागीय चलित प्रयोगशाला बैन को भोपाल से रवाना किया गया था. यह चलित प्रयोगशाला सुदूर क्षेत्रों में मौके पर पहुंचकर खाद्य पदार्थो के नमूनों का संकलन, जांच, और खाद्य पदार्थो में मिलावट के संबंध में जन-जागरूकता बढ़ाने का कार्य कर रही है.