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कोरोना काल में मृत कर्मचारियों के परिवारों के लिए अनुकंपा नियुक्ति को मंजूरी

मध्य प्रदेश में कोरोना के दौरान जान गंवाने वाले सरकारी कर्मचारियों को अनुकंपा दिए जाने के फैसले को राज्य की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. वहीं कोरोना वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करने का फैसला लिया गया है.

Updated on: 25 May 2021, 11:38 PM

highlights

  • कोरोना काल में मृत कर्मचारियों के परिवारों के लिए अनुकंपा नियुक्ति को मंजूरी
  • सरकारी कर्मचारियों को अनुकंपा दिए जाने के फैसले को राज्य की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है
  • वहीं कोरोना वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करने का फैसला लिया गया है

भोपाल:

मध्य प्रदेश में कोरोना के दौरान जान गंवाने वाले सरकारी कर्मचारियों को अनुकंपा दिए जाने के फैसले को राज्य की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. वहीं कोरोना वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करने का फैसला लिया गया है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रि-परिषद की वर्चुअल बैठक में कोविड-19 महामारी के दौरान, राज्य शासन के नियोजन में कार्यरत नियमित, स्थायीकर्मी, कार्यभारित एवं आकस्मिकता से वेतन पाने वाले, दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ, संविदा, कलेक्टर दर, आउटसोर्स, मानदेय के रूप में कार्यरत शासकीय सेवक, सेवायुक्त जिनकी शासकीय सेवा में कार्यरत रहने के दौरान मृत्यु हो जाती है, उनके पात्र आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने के लिए 'मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना' लागू करने का निर्णय लिया गया.

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कोविड-19 का टीका लगाने के लिए ग्लोबल टेंडर

मंत्रि-परिषद ने 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों को कोविड-19 का टीका लगाने के लिए ग्लोबल टेंडर के माध्यम से एक करोड़ वैक्सीन डोज क्रय करने के लिए मध्यप्रदेश हेल्थ कार्पोरेशन को अधिकृत किया. वैक्सीन क्रय की निविदा प्रक्रिया का तकनीकी परीक्षण करने एवं वित्तीय प्रस्ताव स्वीकृत करने के लिए उच्च-स्तरीय समिति के गठन का निर्ण लिया गया. तकनीकी परीक्षण के बाद निविदाकारों के वित्तीय प्रस्तावों का परीक्षण कर वैक्सीन क्रय के लिए दर निर्धारण की कार्यवाही का प्रस्ताव मंत्रि-परिषद के समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा.

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आवश्यकताओं के लिए जारी निर्देशों व राशि का अनुमोदन

मंत्रि-परिषद ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए तात्कालिक एवं आकस्मिक व्यय जिनका पूवार्नुमान नहीं लगाया जा सकता था एवं राज्य के बाहर के प्रवासी श्रमिकों के परिवहन आदि की आवश्यकताओं के लिए जारी निर्देशों व राशि का अनुमोदन दिया.

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